सीबीआई ने बिहार सरकार की अपील पर मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले का केस ले लिया है. सीबीआई ने महिला थाने से चार्ज लिया है. महिला थाने में IPC की धारा 120 (B), 376, 34 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6,8,10,12 के तहत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और यौन उतपीड़न का मामला दर्ज किया गया था. बालिका गृह के कर्मचारियों के खिलाफ ये केस दर्ज कया गया है.
आरोप है कि बालिका गृह के कर्मचारियों ने लड़कियों का शारीरिक और यौन शोषण किया है. बालिका गृह को सेवा संकल्प एवम विकास समिति चलाती थी.
28 जुलाई को एसएसपी हरप्रीत कौर ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था, ‘मैंने रिपोर्ट का रिव्यू किया है. 5 और लड़कियों के रेप से इंकार नहीं किया जा सकता.
अभी तक 34 लड़कियों से रेप की पुष्टि हुई है. वहीं 8 लड़कियों से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. दो लड़कियों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया गया था क्योंकि वे मानसिक तौर पर ठीक नहीं थीं.’
यह मेडिकल रिपोर्ट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने बनाई है. इससे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ऑडिट रिपोर्ट में यौन शोषण का खुलासा हुआ था.
डिप्टी एसपी मकुल कुमार रंजन के मुताबिक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन दिलीप कुमार वर्मा की फोटो पब्लिक में जारी कर दी गई है. वर्मा घटना के सामने आने के बाद से ही फरार है.
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