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लॉकडाउन 4 आज से, देश में किन चीजों पर रोक, किनपर मिलेगी छूट?

देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

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देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है. देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए रंग-रूप वाला होगा. अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार छूट ज्यादा दी जाएगी. अब गृह मंत्रालय ने इस लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं.

कुछ शर्तों के साथ राज्यों के बीच बसों को चलने की मंजूरी दी गई है. साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत दी गई है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साझा पैरामीटर के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार तय करेंगी.
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ये सेवाएं बंद रहेंगी:

  • मेट्रो रेल
  • घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सिर्फ घरेलू मेडिकल सर्विस, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से यात्रा की इजाजत होगी.
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान.
  • होटल, रेस्टोरेंट (बस और ट्रेन स्टेशन पर कैंटीन खुली रहेंगी.)
  • सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, थिएटर, बार (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत.)
  • सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने पर रोक.
  • सभी धार्मिक जगहें और प्रार्थना करने की जगहें.

कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जगह कुछ प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों को इजाजत:

  • पैसेंजर गाड़ियां और बसों की आवाजाही को राज्यों के अंदर यानी इंटर-स्टेट के लिए इजाजत. लेकिन ये राज्यों अपने आधार पर ही तय करेंगे.
  • किसी भी दो राज्यों के बीच पैसेंजर गाड़ियों और बसों की आवाजाही की भी मंजूरी, ये भी राज्यों के द्वारा तय की जाएंगी
  • लोगों की आवाजाही की भी इजाजात है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

सामान और लोगों की आवाजाही के लिए निर्देश:

  • सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन कर्मचारियों और एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आने-जाने दें .
  • सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खाली ट्रकों समेत हर तरह के सामान और कार्गो की आवाजाही की इजाजत दें.
  • कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरह के सामान या कार की आवाजाही नहीं रोकेगा.

नाइट कर्फ्यू

शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. आवश्यक गतिविधि के बगैर किसी शख्स की आवाजाही पर बैन रहेगा. लोकल अथॉरिटी इसको लेकर आदेश जारी करेंगे. आईपीएसी की धारा-144 के तहत कार्रवाई होगी.

खास तौर से प्रतिबंधित की गईं गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की इजाजत रहेगी.  

बच्चे-बुजुर्ग-गर्भवती महिलाएं

65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें.

आरोग्य सेतु ऐप

  • सभी एंप्लॉयर्स को अपने एंप्लॉई को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहना होगा.
  • जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें. इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं.

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