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बिन CAA भी गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता, सरकार की अधिसूचना

केंद्र ने नागरिकता देने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है

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केंद्र सरकार अभी तक नागरिक संशोधन कानून (CAA) 2019 के तहत नियम नहीं बना पाई है. इसी बीच सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के नागरिकता निवेदन को मंजूरी देने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक नागरिकता मौजूदा नियमों के तहत दी जाएगी और अथॉरिटीज को निवेदन वेरीफाई और मंजूर करने की पावर होगी.

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गजट नोटिफिकेशन में गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों की अथॉरिटीज को पावर दी गई है.

नोटिफिकेशन में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता के लिए निवेदन देने की इजाजत दी गई है. उसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की जाएंगी.  

इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि आदेश नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2009 के तहत जारी किया गया है.

नोटिफिकेशन में दिए गए जिले हैं- गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा. छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलोदबाजार. राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही. हरियाणा का फरीदाबाद और पंजाब का जालंधर.

आदेश में कहा गया, “एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन कलेक्टर या गृह सचिव करेंगे, जैसा भी केस होगा उस मुताबिक, जिला या राज्य स्तर पर और फिर एप्लीकेशन और रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध कराएंगे.” 

2018 में भी केंद्र ने ऐसी ही पावर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कलेक्टर और गृह सचिवों को दी थी.

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