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OYO के मालिक के खिलाफ FIR, 35 लाख रुपये नहीं चुकाने का आरोप

OYO होटल्स एंड होम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल और छह अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Published
भारत
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OYO होटल्स एंड होम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल और छह अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. एक होटल मालिक ने OYO पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने पिछले पांच महीनों से उनके कमरों का किराया नहीं दिया है.

पुलिस ने कहा कि रितेश अग्रवाल और छह अन्य लोगों को गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

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35 लाख रुपये नहीं चुकाने का आरोप

कर्नाटक के डोम्लूर में स्थित होटल रॉक्सल इन के मालिक बेत्ज फर्नांडीज (Betz Fernandez) ने अपनी शिकायत में कहा, उनके होटल में OYO ने कमरे बुक किए थे और हर महीने सात लाख रुपये भुगतान करने की बात कही थी. लेकिन मई के बाद से OYO ने उन्हें कोई किराया नहीं दिया. इस वजह से उन्हें 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

रितेश अग्रवाल के अलावा, पुलिस ने OYO साउथ हेड रोहित श्रीवास्तव, बिजनेस डवेलपमेंट के हेड माधवेंद्र कुमार, गौराब डे, फाइनेंस ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल, मंजीत सिंह और मृणाल चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

OYO का क्या कहना है?

OYO होटल्स एंड होम्स ने एक बयान में कहा कि वह बेंगलुरु के इस होटल मालिक के खिलाफ एक काउंटर शिकायत दर्ज करेंगे.

हमारे वकील इस मामले को देख रहे हैं. हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे. ये दावे गलत हैं. जल्द ही बेंगलुरु के मालिक के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी.
OYO होटल्स एंड होम्स

OYO ने कहा, "हम ग्राहकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं." ओयो ने अपने बयान में ये भी कहा, 'इसी तरह की एक FIR गलत तरीके से सितंबर में भी दर्ज की गई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में उस मामले पर रोक लगा दी है. इसलिए, हमारे पास न्याय व्यवस्था में खुद को बेकसूर साबित कराने के मजबूत कारण हैं.'

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