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छत्तीसगढ़: पत्रकारों के लिए सुरक्षा बिल पास, ₹25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान

Chhattisgarh के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'Chhattisgarh Mediapersons Protection Bill 2023' को "ऐतिहासिक" बताया

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छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य मीडियाकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के लिए सदन में 'छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023' ('Chhattisgarh Mediapersons Protection Bill 2023') पेश किया. इसके पारित होने के बाद, उन्होंने इस दिन को "ऐतिहासिक" करार दिया.

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विपक्षी बीजेपी विधायकों ने विधेयक को जांच के लिए विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने खारिज कर दिया.

कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाने का वादा किया था. सीएम बघेल ने सदन में कहा कि बिल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहे मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकना और मीडियाकर्मियों और मीडिया संस्थानों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

उन्होंने कहा कि हिंसा के कृत्य से मीडियाकर्मियों के जीवन को चोट या खतरा होता है और मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति को नुकसान और नुकसान से राज्य में अशांति पैदा हो सकती है.

"कानून को लागू करने के लिए कई बार मांग की गई और इस संबंध में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया. सभी (संबंधित पक्षों) के परामर्श से इस कानून का मसौदा तैयार किया गया है. इस दिन को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और यह एक ऐतिहासिक दिन है."
सीएम बघेल

विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर सहित बीजेपी विधायकों ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य में प्रेस क्लबों से परामर्श किया है और कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश को पूरा किया जाना चाहिए था.

उन्होंने मांग की कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए. इस बीच, सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों ने दावा किया कि बीजेपी पत्रकारों के हितों के खिलाफ है और विधेयक को रोकने की कोशिश कर रही है. विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया.

बिल में क्या प्रावधान है?

  • विधेयक में कहा गया है कि सरकार अधिनियम के लागू होने के 90 दिनों के भीतर एक समिति का गठन करेगी जिसे 'छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण और संवर्धन समिति' के रूप में जाना जाएगा. यह मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी.

  • समिति मीडिया कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को संबोधित करेगी, जिसमें उत्पीड़न, धमकी, हिंसा या झूठे आरोप और मीडियाकर्मियों की गिरफ्तारी शामिल है.

  • समिति का अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा अधिकारी होगा जो राज्य सरकार में सचिव स्तर के स्तर से नीचे का न हो. इसके अलावा समिति में गृह विभाग द्वारा नॉमिनेटेड अभियोजन शाखा का एक अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक के पद से कम न हो, शामिल होगा. साथ ही पत्रकारिता में दस साल से अधिक का अनुभव रखने वाले तीन मीडियाकर्मी होंगे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी.

  • विधेयक में आगे कहा गया है कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और इस समिति में एक से अधिक कार्यकाल के लिए किसी भी मनोनीत सदस्य को फिर से नामित नहीं किया जाएगा.

  • कानून में यह भी प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक इस कानून के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे विभागीय जांच के बाद उचित जुर्माने से दंडित किया जाएगा.

  • यदि कोई निजी व्यक्ति किसी मीडियाकर्मी के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न या धमकी देता है, तो समिति मामले की जांच करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराधी के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है.

  • इसी प्रकार, यदि कोई कंपनी किसी मीडियाकर्मी को डराने-धमकाने, प्रताड़ित करता या हिंसा करती है तो मामले की जांच और समिति द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

  • साथ ही यदि कोई व्यक्ति पात्र मीडियाकर्मियों के पंजीकरण में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो समिति द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित व्यक्ति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.

  • यदि कोई मीडियाकर्मी समिति को कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता या मानता है कि वह गलत है और यदि समिति शिकायत को झूठा पाती है, तो पहली बार संबंधित मीडियाकर्मी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. जबकि दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.

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