पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ अब ED के बाद सीबीआई ने भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद से ही सीबीआई और ईडी चिदंबरम को तलाश रहे हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां उनके मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी हैं. हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया, जिसके बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.
मोबाइल की लोकेशन और CCTV खंगाल रही हैं CBI,ED
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी चिदंबरम के दक्षिण दिल्ली के जोर बाग स्थित घर के एक से अधिक बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन चिदंबरम वहां नहीं मिले. एजेंसियां उनके मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगा रही हैं और सर्वोच्च न्यायालय से निकलने के बाद वह जिस रास्ते से गए, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं. एक सूत्र ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध के साथ कहा कि एजेंसियों को चिदंबरम के मोबाइल फोन का अंतिम लोकेशन लोधी एस्टेट पता चला है. यह स्थान उनके आवास के नजदीक है. उनका फोन बंद था और अभी भी रीचेबल नहीं है.
लोधी रोड एस्टेट लास्ट लोकेशन: सूत्र
आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच की जानकारी रखने वाले सूत्र ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय से लोधी रोड तक और कांग्रेस नेता के आवास की ओर जाने वाले सभी संभावित मार्गो पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली हैं. जांच एजेंसियों की एक टीम अभी भी चिदंबरम के आवास पर डेरा डाले हुए हैं. सीबीआई और ईडी टीमों ने चिदंबरम से जुड़े सभी ज्ञात स्थानों को छान मारा है, उनके रिश्तेदारों और राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनके घनिष्ठ मित्रों के यहां तक टीमें गई हैं. दिल्ली-एनसीआर में एक दर्जन से अधिक स्थानों की तलाशी ली जा चुकी है.
दो घंटे के भीतर पेश होने का था नोटिस
सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार रात चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि वह दो घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों. नोटिस में कांग्रेस नेता से कहा गया था कि वो सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक आर. पार्थसारथी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराने पेश हों. इस नोटिस के चस्पा किए जाने के बाद सीबीआई की 6 सदस्यीय एक और टीम और उसके बाद ईडी की एक टीम भी मंगलवार रात चिदंबरम के आवास पर पहुंची. टीमें अलग-अलग उनके आवास पर पहुंचीं.
चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए दाखिल याचिका में कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रमुख साजिशकर्ता बताना निराधार है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.
(इनपुट: IANS)
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