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COVID-19: दिल्ली से महाराष्ट्र तक, किन राज्यों में क्या पाबंदियां?

राज्य अपने-अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाकर संक्रमण को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं

Published
भारत
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देश में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं. वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच भी कोविड के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. केंद्र सरकार की तरफ से अभी किसी भी तरह के लॉकडाउन या पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन राज्य अपने-अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाकर संक्रमण को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोविड के आंकड़े डराने वाले हैं. कुछ शहरों में हेल्थकेयर सिस्टम चरमरा गया है. श्मशान घाटों पर लंबी वेटिंग चल रही है. ऐसे में कई राज्यों ने स्थानीय प्रतिबंधों का ऐलान किया है.

किन प्रदेशों में क्या पाबंदी लगाई गई हैं, यहां देखिए.

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दिल्ली

  • 16 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
  • दिल्ली में मॉल के साथ-साथ जिम और स्पा भी बंद रहेंगे. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
  • रेस्टोरेंट डाइन-इन के लिए बंद रहेंगे. हालांकि, होम-डिलीवरी जारी रहेगी.
  • सिनेमा हॉल 30 फीसदी क्षमता पर चल सकते हैं. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
  • जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा. एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन पर एक साप्ताहिक बाजार चलने की इजाजत होगी.
  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी और गैर-जरूरी सामान के इंटर-स्टेट ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी नहीं होगी.
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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लगाई हैं. इसे 'मिनी लॉकडाउन' कहा जा सकता है. ठाकरे ने कहा था कि वो 'लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो लॉकडाउन की तरह ही हैं.'

  • बिना जरूरत के आना जाना बंद करना होगा. अगर जरूरी काम नहीं है तो घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे.
  • जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं और दफ्तर बंद रहेंगे
  • रेस्टोरेंट में डाइन-इन पर पाबंदी. सोसाइटीज में होम डिलीवरी गेट तक होगी.
  • सड़क किनारे फूड वेंडर्स पर प्रतिबंध.
  • सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे.
  • क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. फिल्म, सीरियल के लिए शूटिंग पर पाबंदी.
  • मॉल, शॉपिंग सेंटर और वो दुकानें जो जरूरी सेवाओं या सुविधा नहीं देतीं, बंद रहेंगी.
  • धार्मिक जगहें, प्रार्थना की जगहें बंद रहेंगी.
  • ब्यूटी सलून, बार्बर शॉप भी बंद रहेंगी.
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राजस्थान

  • राजस्थान में 16 से 30 अप्रैल के बीच शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा.
  • शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • सिनेमा हॉल, कोचिंग और सभी शिक्षण संस्थान व लाइब्रेरी बंद रहेगी.
  • कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा/प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी.
  • रेस्टोरेंट व क्लब को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी.
  • रेस्टोरेंट से रात 8 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा होगी.
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उत्तर प्रदेश

  • लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया में रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
  • यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं.
  • अपने गांव लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए जिले में स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगा.
  • मजदूरों के लिए सात दिन का होम क्वारन्टीन अनिवार्य. कोई लक्षण नहीं होने के बावजूद भी सात दिन खुद को आइसोलेशन में रहना होगा.
  • अगर लक्षण हैं तो 14 दिन क्वारन्टीन रहना होगा.
  • किसी भी धार्मिक जगह पर एक बार में पांच से ज्यादा लोगों के जाने की मनाही.
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मध्य प्रदेश

  • मध्य प्रदेश में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा.
  • इस दौरान सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • बरवानी, राजगढ़ और विदिशा जिलों में पहले से 19 अप्रैल तक 'लॉकडाउन' लगा है.
  • 22 अप्रैल तक बालाघाट, नरसिंघपुर, सियोनी जिलों के साथ-साथ जबलपुर शहर में 10 दिन का लॉकडाउन है.

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