झारखंड की राजधानी रांची में स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया. मामले में 12 आरोपी पकड़े गए थे जिसमें एक नाबालिग था उसकी सुनवाई किशोर बोर्ड में चल रही है.
कोर्ट ने सभी दोषियों को पीड़िता को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
नवंबर 2019 में हुई थी घटना
ये घटना 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर इलाके में हुई थी. रांची के जज नवनीत कुमार की कोर्ट ने रिकार्ड तीन महीने में मामले की सुनवाई पूरी की और 26 फरवरी को 11 आरोपियों को दोषी करार दिया.
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी ठहराया है उनमें सुनील उरांव, कुलदीप उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुडा और रिषि उरांव शामिल हैं.
अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश
कोर्ट ने इस मामले को संगीन अपराध मानते हुए आईपीसी की गैंगरेप से जुड़ी धारा 376 डी के तहत जहां सभी दोषियों को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनायी. वहीं, धारा 367 के तहत अपहरण कर छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप में 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी.
घटना को लेकर बताया जाता है कि 26 नवंबर 2019 को जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ कांके इलाके में शाम को बैठकर बातचीत कर रही थी. उसी समय दोषियों ने शाम लगभग साढ़े पांच बजे उसका अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया था.
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