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नोएडा में मकान मालिकों को आदेश-किराये के लिए घर से न निकालें

गौतम बुद्ध नगर डीएम ने मकान मालिकों को किराया न लेने का आदेश जारी किया है.

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भारत
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देशभर में लॉकडाउन के बीच हजारों की संख्या में लोग नोएडा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को छोड़ अपने-अपने गांव कस्बों की तरफ जा रहे हैं. कुछ की ये भी शिकायत है कि ऐसे हालात में जब खाने के भी पैसे नहीं है तो घर का किराया कैसे दें? इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने जिले के सभी मकान मालिकों को किराएदारों से एक महीने बाद ही किराया लिए जाने के आदेश जारी किए हैं.

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आदेश न माना तो जेल और जुर्माना

ये आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जीबी नगर के डीएम बीएन सिंह ने जारी किया है. उल्लंघन की स्थिति में 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है.

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन के आदेश में लिखा गया है कि जिले में कई इंडस्ट्रीज होने की वजह से लाखों की संख्या में यहां मजदूर किराए पर रहते हैं और महामारी के बीच ही कुछ मकान मालिक, किरायदारों से पैसे की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को घर छोड़कर अपने-अपने गृह जिले की ओर जाना पड़ रहा है.

पलायन की वजह से फैल सकता है कोरोनावायरस

भारी संख्या में पलायन की वजह से कोरोनावायरस के फैलने की आशंका और बढ़ती जा रही है. ऐसे में इस तरह के हालात से निपटने के लिए आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि देश में कोरोनावायरस के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस के 775 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक कुल 873 कन्फर्म केस सामने आए हैं. देश में अब तक कोरोनावायरस से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं. कुल कन्फर्म केस में एक माइग्रेटेड मरीज भी शामिल है.

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