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Qक्राइमः 11 पूर्व सांसदों पर चलेगा मुकदमा, पंधेर और कोली दोषी करार

पढ़िए अपराध जगत की बड़ी खबरें

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पंधेर और कोली दोषी करार

सीबीआई की अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौवें मामले में कोठी के नौकर सुरेंद्र कोली और मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया. अदालत दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी.

सीबीआई की एक अदालत ने साल 2006 में घरेलू नौकरानी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में इन दोनों को दोषी ठहराया. विशेष न्यायाधीश पी के तिवारी ने कहा कि दोनों इस अपराध में शामिल थे, इसलिए दोनों को सजा मिलनी चाहिए.

यह तीसरा मामला है जिसमें पंधेर को दोषी ठहराया गया है. इससे पहले दो मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं कोली को आठ मामलों में दोषी करार ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है.

19 मामलों में से 16 मामलों में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और अब तक नौ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.

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11 पूर्व सांसदों पर आरोप तय

साल 2005 के चर्चित पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 पूर्व सांसदों पर एक अदालत ने आरोप तय किए. इस तरह इन सांसदों पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है.

दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में जिन 11 पूर्व सांसदों का नाम डाला है उनमें बीजेपी के छत्रपाल सिंह लोढ़ा, अन्ना साहेब एम के पाटील, सुरेश चंदेल, प्रदीप गांधी, वाई जी महाजन और चंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस के राम सेवक सिंह, आरजेडी के मनोज कुमार, बीएसपी के नरेंद्र कुमार कुशवाहा, लाल चंद्र कोल और राजा राम पाल शामिल हैं. इन पर कथित तौर पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया है.

आरोपियों की तरफ से दोषी नहीं होने की दलील दिए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश किरण बंसल ने मामले में अभियोजन के गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग शुरू करने की तारीख 12 जनवरी, 2018 तय कर दी. अदालत ने 10 अगस्त को कहा था कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं.

'लव जिहाद' को लेकर आदमी को जिंदा जलाया

वायरल हुए एक भयावह वीडियो में राजस्थान के राजसमंद जिले में एक व्यक्ति को कथित तौर पर लव जिहाद को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए जिंदा जलाता दिखाया गया है. पुलिस ने मामले में आरोपी शंभूनाथ रायगर को गिरफ्तार कर लिया. जलाकर मारे गए व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के तेजपुर निवासी अफराजुल के रूप में हुई है.

राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने मामले की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया है. एसपी मनोज कुमार ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए है.

आरोपी रायगर ने अपने नृशंस कृत्य का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है. यह वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में रायगर को अफराजुल को कृषि उपकरण से मारते और उसके बाद उस पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाते देखा जा सकता है. वह वीडियो में यह कहते देखा जा रहा है कि 'लव जिहाद' में शामिल लोगों का यही अंजाम होगा.

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बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को 43 साल की कैद

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की एक महिला अदालत ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 48 वर्षीय व्यक्ति को 43 साल की सजा सुनाई. दोषी ने जुलाई 2013 से अपनी 14 साल की बेटी से कई बार बलात्कार किया था और इससे वह गर्भवती हो गयी थी. उसने अपनी पत्नी को भी धमकी दी थी.

लड़की ने पांच मार्च 2015 को बच्चे को जन्म दिया था लेकिन उसी साल जून में बच्चे की की मौत हो गई थी. दोषी की पत्नी उसका अपराध सहन नहीं कर पा रही थी और उन्होंने दिसंबर 2014 में शिकायत दर्ज कराई. अभियोजन ने पोक्सो के तहत नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया.

इसके अलावा, उसके खिलाफ आपराधिक धमकी देने का भी मामला दर्ज किया गया था. व्यक्ति को लड़की से बार बार बलात्कार करने के जुर्म में तीन उम्र कैद और पत्नी को धमकी देने के जुर्म में एक साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है.

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कश्मीर में आतंकियों ने पुलिसकर्मी के भाई का अपहरण किया

आतंकवादियों ने जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपोरा जिले से एक पुलिस कांस्टेबल के भाई को अगवा किया था. हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया. पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने बुधवार शाम को कॉन्स्टेबल फारुक अहमद खान के भाई मुदासीर अहमद खान को अजास गांव से बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया था. वह गुरुवार को सुरक्षित अपने घर लौट गया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "मुदासिर के अपहरण और रिहा किए जाने की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है." आतंकवादी बुधवार शाम को कांस्टेबल के घर में घुस गए थे, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था. इसलिए उन्होंने कांस्टेबल के भाई को अगवा कर लिया.

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