दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गईं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीएम की बेटी, हर्षिता से एक शख्स ने 34,000 रुपये की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है.
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने के लिए लिस्ट किया था. इसके बाद एक शख्स ने खुद को कस्टमर दिखाते हुए पेश किया और सोफा खरीदने में रूचि दिखाई. शख्स ने पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए उनके शख्स में थोड़ी रकम ट्रांसफर की.
इसके बाद, आरोपी शख्स ने पीड़ित को एक QR कोड भेजा और उन्हें इसे स्कैन करने के लिए कहा. आरोपी ने कहा कि इससे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पीड़ित के अकाउंट में पैसे आने की बजाय, उनके अकाउंट से 20,000 रुपये डेबिट हो गए.
जब सीएम की बेटी ने इसकी शिकायत की, तो आरोपी ने कहा कि ऐसा गलती से हुआ है और उसने गलत QR कोड भेज दिया है. इसके बाद आरोपी ने दूसरा लिंक भेजा और उन्हें इसे स्कैन करने को कहा. इस बार जब पीड़ित ने दोबारा स्कैन किया, तो उनके अकाउंट से 14,000 रुपये डेबिट हो गए.
दिल्ली पुलिस ने IPC की धाराओं के तहत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें?
- कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें.
- बैंक के कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव फोन या ई-मेल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगते.
- गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें.
- किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें.
- हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें.
- किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं.
- किसी से ओटीपी शेयर न करें.
- डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हों तो अपने फोन नेटवर्क से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें, न कि पब्लिक वाई-फाई से आई जानकारी का.
- लेनदेन की रसीद जरूर ले लें.
- ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करे.
ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो क्या करें?
- आरबीआई के मुताबिक, अगर आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो आपको अपने बैंक को तीन दिन के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा और देखेगा कि पैसे आपकी गलती के कारण किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं या आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं.
- अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो बैंक चोरी हुए पैसों की भरपाई करेगा. लेकिन ये भरपाई कुछ शर्तों के आधार पर होगी.
- सबसे पहले अपने अकाउंट, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बंद कराएं. इसके बाद पुलिस में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराएं.
- बैंक में एफआईआर की कॉपी लेकर जाएं. इसके आधार पर बैंक फ्रॉड की जांच करेगा.
- अगर कस्टमर सात दिनों के बाद बैंक के पास फ्रॉड की शिकायत लेकर जाता है, तो बैंक का बोर्ड इस पर निर्णय लेगा.
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