ADVERTISEMENTREMOVE AD

AIIMS नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली HC ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक

दिल्ली एम्स नर्स यूनियन ने किया था अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

Updated
भारत
2 min read
छोटा
मध्यम
बड़ा
ADVERTISEMENTREMOVE AD

वीडियो एडिटर: अभिषेक शर्मा

राजधानी दिल्ली के एम्स में चल रही नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाई जाती है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. यानी अब कोर्ट के आदेश के बाद नर्सों को अपने काम पर वापस लौटना होगा.

0

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने नर्सों से कहा कि वो अगली सुनवाई तक अपने काम पर लौट जाएं. एम्स अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि यूनियन की शिकायतों और मांगों पर विचार किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का ये आदेश दिया.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कल से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल

बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली एम्स की सभी नर्सों और नर्सिंग ऑफसर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि जब तक एम्स प्रशासन उनकी मांगें नहीं मान लेता, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी. इसके बाद एम्स और नर्सों में तनातनी बढ़ गई. दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों को कोरोना के दौर में ऐसा नहीं करने की सलाह दी और कहा कि वो काम पर लौट जाएं. साथ ही प्रशासन की तरफ से हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी नर्सों को चेतावनी दी गई थी. जिसमें 20 मई, 2002 को पारित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चल रही हड़ताल को तत्काल खत्म करने का निर्देश दिया गया, जहां कोर्ट ने एक आचार संहिता लगाई गई थी, जो एम्स के किसी भी कर्मचारी या फैकल्टी मेंबर को 'किसी भी कारण से' सेवाओं को बाधित करने से मना करता है.

मंत्रालय ने यह भी धमकी दी थी कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने को अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×