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दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई

इस मामले में आई याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की एक पीठ ने ये आदेश सुनाया.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET के लिए CBSE की उम्र सीमा और योग्यता से जुड़े नियमों वाले नोटिफिकेशन पर बुधवार को रोक लगा दी. MBBS के लिए तैयारी कर रहे छात्रों ने जनरल और रिजर्व कैटेगरी में 25 साल और 30 साल की उम्र सीमा तय करने का विरोध किया था. NEET के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 मार्च है.

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हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश

इस मामले में आई याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की एक पीठ ने ये आदेश सुनाया. CBSE की नोटिफिकेशन के मुताबिक

  • ओपन स्कूल के छात्र
  • एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी का चयन करने वाले छात्र
  • 11वीं और 12वीं पढ़ाई पूरी करने में 2 साल से अधिक का समय लेने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दे सकते

कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ये भी साफ किया कि उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा में बैठ सकते हैं. पीठ ने कहा कि ओपन स्कूल और निजी तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि ये अंतरिम आदेश 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होने तक जारी रहेगा.

CBSE ने दी है सफाई

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने साफ किया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की एलिजिबिलीटी तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है. बोर्ड ने ये भी कहा है कि इससे जुड़ी शिकायत का निपटारा भी वो नहीं कर सकता. ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) को भेजा जाना चाहिए.

क्यों देनी पड़ी सफाई?

सीबीएसई को ये सफाई ओपन स्कूल के कैंडिडेट और 12वीं क्लास में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी लेने वाले छात्रों को NEET परीक्षा देने से रोके जाने के बारे में शिकायतों पर देनी पड़ी है. बोर्ड ने अपने सलाह में कहा है कि CBSE की जिम्मेदारी NEET परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित है जो MCI के तय किए गए शर्तो के आधार पर होती है. एलिजिबिलीटी तय करने में सीबीएसई की कोई भूमिका नहीं है.

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