डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषी ठहराये जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में वांटेड हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा था कि क्या हनीप्रीत सरेंडर के लिए तैयार है? इस पर वकील ने कहा कि वो पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार है.
अग्रिम जमानत मांगने वाले अधिवक्ता प्रदीप कुमार आर्या से कोर्ट ने पूछा कि हनीप्रीत को 3 हफ्ते की ट्रांजिट बेल क्यों चाहिए? इस पर वकील ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा में हनीप्रीत के खिलाफ माहौल है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में हनीप्रीत ने कहा था कि वह हर जांच के लिए तैयार है. लेकिन हरियाणा में उसकी जान को खतरा है.
हनीप्रीत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
- दिल्ली हाई कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे सरेंडर का विकल्प दिया.
- हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हनीप्रीत गिरफ्तारी से बचती रही है. इसलिए किसी विशेष राहत की हकदार नहीं है.
- हाई कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से कहा कि यह दिल्ली का मामला नहीं बनता. आप यहां बस वक्त खराब कर रहे हैं.
- कोर्ट ने कहा कि वह पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दे सकती है
- हनीप्रीत और पुलिस का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था
कोर्ट में हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने कहाः
- हनीप्रीत को पुलिस की तरफ से कभी नोटिस भी नहीं दिया गया.
- हनीप्रीत के खिलाफ कोई FIR नहीं है.
- पंचकुला हिंसा में हनीप्रीत का कोई रोल नहीं है. ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है.
- हनीप्रीत का घर दिल्ली में ही है, उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है.
- अगर कोर्ट आदेश करे तो वह हनीप्रीत को 2 घंटे में पेश कर सकते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में हनीप्रीत ने कहा कि वह हर जांच के लिए तैयार है. हरियाणा में उसकी जान को खतरा है.
हरियाणा पुलिस को है हनीप्रीत की तलाश
जेल में बंद डेरा प्रमुख की गोद ली हुई बेटी प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत का नाम दुष्कर्म के मामले में राम रहीम को दोषी ठहराये जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में हरियाणा पुलिस द्वारा वांछित 43 लोगों की सूची में सबसे ऊपर है.
पंचकूला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त को राम रहीम को दोषी ठहराया था, जिसके बाद हरियाणा के पंचकूला और सिरसा जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनायें हुईं थीं, जिनमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गये थे.
सीबीआई अदालत ने 2002 में अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के मामले में 28 अगस्त को राम रहीम को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. डेरा प्रमुख जब 25 अगस्त को विशेष सीबीआई अदालत आया था, तब हनीप्रीत उसके साथ थी.
दोषी ठहराये जाने के बाद राम रहीम को जिस विशेष हेलीकॉप्टर से पंचकूला से रोहतक ले जाया गया, हनीप्रीत उसमें भी सवार थी. हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और भारत-नेपाल सीमा समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में उसकी तलाश की जा रही है.
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