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दिल्‍ली में पानी होगा महंगा, जानिए कब से आएगा बढ़ा हुआ बिल  

20 हजार लीटर हर महीने से ज्यादा इस्तेमाल पर इस फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.

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राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर फीस में 20 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. 20 हजार लीटर हर महीने से ज्यादा इस्तेमाल पर इस फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.

एक अधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार की सब्सिडी योजना के तहत DJB प्रति महीने 20 हजार लीटर तक के इस्तेमाल पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा, जो आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य चुनावी वादे में शामिल था. नई दरें फरवरी 2018 से लागू होंगी.

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सरकार ने 10 फीसदी की बढ़ोतरी की थी

साल 2015 में सत्ता में आने के कुछ दिन बाद AAP सरकार ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जो शीला दीक्षित सरकार ने साल 2009 में बनाए गए सालाना 10 फीसदी ऑटोमेटिक रेट में इजाफे जैसा ही थी. साल 2016 में सरकार ने ऑटोमेटिक सिस्टम के खिलाफ फैसला किया और एक और बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी.

केजरीवाल के पास है प्रभार

सीएम केजरीवाल के इस मंत्रालय का प्रभार संभालने के तीन महीने बाद ये बढ़ोतरी की गई है. कपिल मिश्रा को जल मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद केजरीवाल खुद इस मंत्रालय को देख रहे हैं. DJB के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बताया कि 20 हजार लीटर प्रति महीने की सीमा पार करने वाले उपभोक्ताओं के लिए इसमें प्रभावी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रति महीने की होगी. वो संगम विहार से AAP विधायक हैं.

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, दिल्ली में 20 हजार लीटर प्रति महीने पानी का उपयोग करने वाले घरों के लिए लगातार तीसरे साल भी फीस में कोई बदलाव नहीं. दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में 20 हजार लीटर प्रति महीने से ज्यादा उपभोग करने वालों के लिए संयुक्त रुप से पानी और सीवर फीस में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. डीजेबी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 हजार लीटर पानी फ्री में मुहैया करा रहा है.

20 हजार लीटर से 30 हजार लीटर प्रति महीने पानी का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सेवा शुल्क 219.62 रुपये और वॉल्यूमेट्रिक शुल्क प्रति एक हजार लीटर पर 21.97 रुपये है. जो उपभोक्ता 30 हजार लीटर प्रति महीने से ज्यादा पानी की खपत करते हैं वे हर महीने सेवा शुल्क 292.82 रुपये और वॉल्यूमेट्रिक शुल्क 36.61 रुपये प्रति एक हजार लीटर का भुगतान करते हैं.

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