कंझावला (Delhi Kanjhawala Case) केस में दिल्ली पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ दी है. इससे पहले एफआईआर (Kanjhawala Case FIR) में धारा 304 थी. विशेष पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि सबूतों को जमा करने के बाद पुलिस ने नई धारा जोड़ने का फैसला किया. 1 जनवरी की सुबह कंझावला में 20 साल की अंजलि का शव मिला था. पड़ताल में पता चला कि उसे कार से करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था. इस केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
पहले FIR में गैर इरादतन हत्या की धारा थी
एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया था कि वे मामले में हत्या की धारा लगाने की प्रक्रिया में हैं. पुलिस ने शुरुआत में IPC की धारा 304 जोड़ी थी जो गैर इरादतन हत्या की धारा है.
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
मंगलवार को विशेष पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा,
"फिजिकल, ओरल, फोरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के जगह आईपीसी की धारा 302 जोड़ी है. आगे की जांच जारी है."सागर प्रीत हुड्डा, विशेष पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर)
द क्विंट ने मृतका के चाचा प्रेम सिंह से भी बात की जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस मामले की FIR में हत्या का आरोप जोड़ा गया है. उन्होंने कहा, "हमें SHO का फोन आया था, जिन्होंने हमें बताया कि FIR में धारा 302 जोड़ी गई है."
कंझावला केस: आरोपी आशुतोष को आज ही मिली है जमानत
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने कंझावला कांड में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी. एडिशनल सेशन जज सुशील बाला डागर ने आरोपी आशुतोष को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. जज ने मौखिक रूप से कहा कि आरोपी आशुतोष भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई.
कंझावला केस में 2 आरोपियों को जमानत
मृतका अंजलि सिंह 1 जनवरी को स्कूटी से घर लौट रही थी जब एक ग्रे रंग की बलेनो कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी बॉडी को कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई. हादसे के दो दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया था कि घटना के वक्त मृतका स्कूटी पर अकेली नहीं थी. एक दूसरी लड़की भी स्कूटी पर सवार थी. दुर्घटना के बाद वो वहां से चली गयी और पुलिस को उसकी सूचना नहीं दी.
अंकुश नाम के सातवें आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर 7 जनवरी को जमानत दे दी गई जबकि आरोपी आशुतोष भरद्वाज को कोर्ट ने मंगलवार, 17 जनवरी को जमानत दी.
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