ADVERTISEMENTREMOVE AD

दिल्ली मेयर चुनाव: SC से AAP को 'सुप्रीम' राहत, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट

Delhi Mayor Election: SC ने कहा कि दिल्ली के मेयर का चुनाव MCD की पहली बैठक में कराया जाएगा.

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में मेयर चुनाव और MCD की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने शुक्रवार को कहा कि नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी कर दी जाए और इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के चुनाव की तारीख का जिक्र हो. अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) को राहत देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

MCD की पहली बैठक में होगा मेयर का चुनाव-SC

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मेयर का चुनाव MCD की पहली बैठक में कराया जाएगा. मेयर के चुने जाने के बाद वह डिप्टी मेयर के चुनाव का अध्यक्षता करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 'SC का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं."

AAP की राह कैसे हुई आसान?

राज्यपाल ने 10 पार्षदों को किया था नॉमिनेट

अदालत के निर्णय के बाद AAP में खुशी का माहौल है क्योंकि मनोनीत सदस्यों के मेयर चुनाव में वोटिंग नहीं करने से नंबर गेम में आम आदमी पार्टी को फायदा हो गया है. दरअसल, पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से 10 पार्षदों को मनोनीत किया गया था. इसमें चार को 6 जनवरी और बाकी छह को 23 जनवरी को शपथ दिला दी गई थी. ये सभी पार्षद बीजेपी के थे.

BJP ने की थी नामित सदस्यों के वोटिंग की मांग

राज्यपाल के इस कदम ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी थी और वो नंबर गेम में पिछड़ सकती थी. इन नामित पार्षदों को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है या नहीं, इसी पर विवाद था. बीजेपी इन पार्षदों के वोटिंग की मांग कर रही थी जबकि AAP का कहना था कि ये गैरकानूनी तरीका है.

इससे पहले, चार बार मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई हंगामे के भेंट चढ़ गई थी.

MCD में AAP सबसे बड़ी पार्टी

गौरतलब है कि दिल्ली में कुल 250 वार्ड हैं. इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP ) 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि BJP को 104 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने नौ सीटें जीती थीं.

'सुप्रीम' निर्णय के बाद क्या बदला?

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मेयर के चुनाव में कुल 274 सदस्य वोट करेंगे. इसमें दिल्ली के 250 पार्षद, 7 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक शामिल हैं. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने BJP के एक विधायक और 'AAP' के 13 विधायकों को मतदान करने के लिए नामित किया है. अब नये अंकगणित के मुताबिक, AAP के पास 151 सदस्य हैं जबकि बीजेपी के पास 112 सदस्य हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×