दिल्ली में तीसरी बार ऑड-ईवन स्कीम लागू होने जा रही है. इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सारे ऐलान किए. उन्होंने कहा, “4 नवंबर से 15 नवंबर तक ये स्कीम लागू किया जाएगा. इस योजना में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां भी शामिल होंगी, ये सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट 4-पहिया गाड़ियों पर लागू किया जाएगा, 2-पहिया गाड़ियों को छूट दी जाएगी. वहीं दिल्ली सरकार के मंत्रियों को इस स्कीम में छूट नहीं होगी.
यही नहीं इस बार CNG गाड़ियों को भी ऑड इवन फॉर्मूले के अंदर रखा जाएगा. बता दें कि पिछली बार CNG वाहनों को इस फॉर्मूले के दायरे में नहीं रखा गया था.
उल्लंघन करने पर लगेगा इतना जुर्माना
केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह योजना रविवार को छोड़कर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी. ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
इन लोगों को मिलेगी छूट
सीएम केजरीवाल ने ये भी बताया कि मरीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को ऑड इवन से छूट मिलेगी. इसके साथ ही जिस गाड़ी में स्कूल के छात्र स्कूल के ड्रेस में होंगे उन्हें इस स्कीम से छूट मिलेगी. इसके अलावा इमरजेंसी वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा गया है और कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को छूट दी जाएगी. साथ ही ऑड-इवन लागू होने के बाद दिव्यांगजनों को स्कीम से पूरी तरह छूट रहेगी.
दिल्ली में ऑड ईवन के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष, मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों को छूट मिलेगी. हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को छूट नहीं मिलेगी.
इन शर्तों के साथ महिलाओं को मिलेगी छूट
अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, इन शर्तों के साथ महिलाओं को ऑड-ईवन स्कीम से छूट मिलेगी:
- अगर महिला अकेली ही गाड़ी चला रही हो
- कार में सभी महिलाएं ही हों
- कार में महिला के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो
क्या है ऑड-ईवन स्कीम?
ऑड-ईवन स्कीम लागू होने के दौरान वाहनों के नंबर के आखिरी अंक ऑड और ईवन (सम और विषम) के आधार पर गाड़ियों को एक-एक दिन (ऑड और ईवन तारीख पर) चलने की अनुमति दी जाती है.
बता दें कि दिल्ली में इस बार 4-15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू रहेगी. केजरीवाल सरकार ने साल 2016 में पहली बार इस स्कीम को लागू किया था. यह स्कीम प्रदूषण पर लगाम कसने के इरादे से लाई गई थी.
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