दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में दिए गए भड़काऊ भाषण पर दिल्ली में अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता.
क्योंकि वो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. दिल्ली की एक कोर्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसानों के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में सुनवाई चल रही थी.
कतिथ तौर पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो लोगों से किसानों के प्रति उग्र रवैया अपनाने को कह रहे हैं.
मुख्यमंत्री खट्टर ने दिया था विवादित बयान
एडवोकेट अमित साहनी ने दिल्ली के कोर्ट में मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ वीडियो सबूत जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा, उन्होने कंप्लेंट के तथ्यों की जांच की है. इसके साथ ही एडवोकेट अमित साहनी ने शिकायत के साथ जो सीडी जमा की थी उससे यह पता लगता है की वीडियो चंडीगढ़ का है और चंडीगढ़ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जिस वीडियो की बात हो रही है, उसमें उन्होंने किसानो की ओर इशारा कर 'जैसे को तैसा' करने और हरियाणा के जवानों को डंडे उठाकर साल छह महीने जेल काटकर बड़े लीडर बनने की सलाह दी थी.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर तक टाल दी है.अगली सुनवाई में अमित साहनी की ओर से कोर्ट में जिरह की जाएगी.
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