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तिहाड़ में बंद पूर्व CM चौटाला की सेल से मिला फोन और तंबाकू

दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में किया था औचक निरीक्षण

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तिहाड़ जेल में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सेल से एक मोबाइल फोन, चार्जर, तार और तंबाकू के कुछ पैकेट बरामद हुए हैं.

चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2015 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. तभी से वह तिहाड़ में बंद हैं.

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चौटाला की सेल में बंद थे दो अन्य कैदी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तिहाड़ जेल में चौटाला की सेल में दो अन्य कैदियों को भी रखा गया था. इनमें से एक कैदी ने बरामद चीजों की जिम्मेदारी ली है.

हालांकि, तिहाड़ के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद सेलफोन का इस्तेमाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला खुद कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए थे चौटाला

17 जनवरी, 1997 को, चौटाला के भाई प्रताप सिंह ने उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया. इसके बाद में चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

पिछले साल अगस्त में, दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला को 1997 की प्राथमिकी, मामले के जांच अधिकारी, उनके दस्तावेजों को साबित करने के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच उनके गांव के राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित रिकॉर्ड तलब करने की अनुमति दी थी.

1997 के मामले के अलावा, चौटाला पर 2006 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था.

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मई में ED ने कुर्क की थी चौटाला की 1.94 करोड़ की संपत्ति

मई महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी.

ईडी ने बताया कि चौटाला से संबद्ध एक भूखंड और एक फार्म हाउस को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था. ईडी का यह मामला ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटों - अजय चौटाला और अभय चौटाला - और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है. सीबीआई ने इन सभी पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए थे.

ईडी के मुताबिक कुर्क की संपत्ति की कीमत 1.94 करोड़ रुपये है. इससे पहले जांच एजेंसी ने ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. इस मामले में अब तक छह करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

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