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Delhi Pollution: AQI हुआ खराब, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान क्या ? FAQ

GRAP के तहत चरण 1 के उपायों को राजधानी में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

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राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बुधवार, 5 अक्टूबर को हवा की गुणवत्ता काफी 'खराब' हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 था. बता दें कि 201 से 300 के बीच एक्यूआई को 'खराब' माना जाता है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे एनसीआर के अन्य हिस्सों में एक्यूआई बुधवार को 'खराब' श्रेणी में रहा, जो मंगलवार 4 अक्टूबर को 'मीडियम' था.

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण 1 के उपायों को राजधानी में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

आइए जानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण स्तर पर क्या प्रतिक्रिया होती है और एक्शन प्लान किस तरह से लागू किया जाएगा.

GRAP के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए GRAP के चार चरण हैं. प्रत्येक चरण को वायु गुणवत्ता के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है.

चरण 1 को तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता 'खराब' (201-300) होती है.

चरण 2 तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' (301-400) को छूती है.

चरण 3 हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' (401 से 450) हो जाने के बाद लागू किया जाता है.

चरण 4 एक 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता है, जो 450 से अधिक एक्यूआई हो जाने पर लागू किया जाता है.

GRAP के चरण 1 के तहत कौन से उपाय लागू किए गए हैं?

चरण 1 में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के आकार के सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को रोकना शामिल है जो धूल-शमन निगरानी पोर्टलों पर पंजीकृत नहीं हैं, सड़कों पर मशीनीकृत स्वीपिंग और पानी का छिड़काव शुरू करना, एंटी-स्मॉग गन के उपयोग पर नियम लागू करना शामिल है। निर्माण स्थलों पर, वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को लागू करना और कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाना.

योजना में यह भी अनिवार्य है कि बिजली वितरण कंपनियां एनसीआर में बिजली आपूर्ति में रुकावट को कम करें और कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए यातायात को कम करने के लिए एकीकृत आवागमन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें.

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चरण 2 के तहत क्या होगा?

इसके तहत होटलों की तंदूरों में कोयले/जलाऊ लकड़ी की अनुमति नहीं होगी. आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं (अस्पतालों, रेलवे, मेट्रो सेवाओं, हवाई अड्डों, जल पंपिंग स्टेशनों,  और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं) को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट का उपयोग पर रोक होगी.

स्टेज 3 के तहत क्या होगा?

रेलवे, मेट्रो, अस्पतालों, स्वच्छता परियोजनाओं आदि को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं, पीएनजी आपूर्ति वाले उद्योग बंद किए जा सकते हैं.

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी की आपूर्ति नहीं है, अनुमोदित ईंधन पर नहीं चलने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही चलेंगे. एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं.

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स्टेज 4 के तहत क्या होगा?

जब हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से अधिक होने पर दिल्ली सरकार जरूरी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश को रोक देगी.

दिल्ली में डीजल और भारी माल ढोने वाले वाहनों के चलने पर प्रतिबंध भी लग सकता है. बीएस-VI वाहनों और वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली और दिल्ली की सीमा से लगे एनसीआर के जिलों में चार पहिया डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लग सकता है.

राज्य सरकारें स्कूलों को बंद करने, ऑड-इवेन प्रणाली पर वाहनों के चलने जैसे अन्य इमरजेंसी उपायों पर विचार कर सकती हैं. एनसीआर राज्य सरकार सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% शक्ति पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला करेगी. राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगी.

इस साल GRAP किस तरह से अलग है?

CAQM ने इस साल की शुरुआत में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को संशोधित किया. GRAP को पहली बार जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था. यह एक योजना पर आधारित था, जिसे नवंबर 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रस्तुत किया गया था. 2021 से GRAP को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है.

2017 में अधिसूचित GRAP के वर्जन में प्रदूषण एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद कार्रवाई शुरू हुई. इस साल एक्यूआई को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के प्रयास में उपाय पूर्वानुमानों के आधार पर लागू होंगे.

GRAP के पुराने वर्जन को केवल PM2.5 और PM10 के आधार पर लागू किया गया था. इस साल एक्यूआई के आधार पर जीआरएपी लागू किया जा रहा है, जो अन्य प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को भी ध्यान में रखता है, जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड.

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