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"2 मिनट में पानी छत तक..", दिल्ली में कैसे हुई 3 IAS एस्पिरेंट्स की मौत, कोचिंग ने नियम तोड़े?

मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी (तेलंगाना), श्रेया यादव (यूपी)) और नवीन डेल्विन (केरल) के रूप में की गई है.

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"मैं गेट के पास बैठा था. ऐसा लगा जैसे दिल्ली का सारा का सारा पानी यहां आ गया है. पानी की लहर से बेसमेंट का कांच का बना गेट टूट गया. बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रेलिंग पर भी हाथ स्लिप कर रहा था.. आखिर में जो लड़का बाहर आया उसने बताया कि पीछे दो लड़कियां छूट गई हैं. उन्होंने पैर पकड़कर बचने की कोशिश की लेकिन हाथ छूट गया.."

यह दर्दनाक बातें अनिल (बदला हुआ नाम) ने क्विंट हिंदी से बताई हैं. अनिल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सर्कल (Rau's IAS Study Circle) में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं. इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरा था, जिसमें डूबकर तीन छात्रों की मौत हो गई. शनिवार, 27 जुलाई को हुई इस घटना के बाद राव IAS के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑडिनेटर देशपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव (दोनों की उम्र 25 साल) और नवीन डेल्विन (28 साल) के रूप में की गई है. तानिया तेलंगाना और श्रेया उत्तर प्रदेश की थीं, जबकि नवीन केरल के रहने वाले थे.

कैसे हुआ यह हादसा

हादसे के वक्त अनिल भी राव IAS कोचिंग सर्कल के बेसमेंट में बने उसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे. क्विंट हिंदी से बातचीत में उन्होंने शनिवार के शाम हुए इस हादसे के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "लाइब्रेरी हर दिन शाम 7 बजे बंद हो जाती थी. उस शाम भी हम अपना बैग पैक करने लगे थे. तभी राव IAS के कॉर्डिनेटर आए और उन्होंने कहा कि फटाफट सभी छात्र बाहर निकल जाए क्योंकि अंदर पानी आ रहा. बच्चों ने सोचा हर बार कि तरह पैर तक थोड़ा सा पानी आएगा. इसपर कॉर्डिनेटर सर ने कड़े होकर बच्चों से कहा कि अपनी जान बचानी है तो फटाफट यहां से भागो."

मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी (तेलंगाना), श्रेया यादव (यूपी)) और नवीन डेल्विन (केरल) के रूप में की गई है.

बेसमेंट में पानी भरने के बाद बाहर निकलते छात्र

(फोटो- एक्सेस बाई क्विंट हिंदी)

"मैं दरवाजे के ठीक बगल में बैठा था. मैंने देखा तो ऐसा लगा कि दिल्ली का सारा का सारा पानी यहीं आ गया हो. 2-3 मिनट के भीतर पानी छत तक पहुंच गया. पानी की रफ्तार इतनी तेज थी. हमारे सेंटर का लोहे का मेन एंट्रेस गेट टूट गया, जिसके बाद पानी अंदर बेसमेंट में आने लगा. वहां पानी की रफ्तार से बेसमेंट का कांच का गेट टूट गया. शायद बरसात के साथ-साथ सीवर का कचड़ा भी आया क्योंकि पानी बहुत गंदा था."
अनिल

अनिल ने आगे बताया, "लाइब्रेरी में मौजूद छात्र अपना बैग-सामान छोड़कर भागने लगे. उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था, रेलिंग पकड़ने में नहीं बन रहा था क्योंकि हथेली स्लिप कर रही थी. कोऑडिनेटर सर ने भी बहुत मदद की. आखिर में लगभग 8 बच्चे अंदर रह गए. फिर उन्होंने NDRF को कॉल किया लेकिन उसकी टीम एक-डेढ़ घंटे बाद आई. तबतक इंस्टिट्यूट के फैक्लटी मेंबर ही बच्चों को रस्सी की मदद से निकाल रहे थे."

उन्होंने कहा कि आखिर में जो छात्र बाहर आया उसने खबर दी कि बेसमेंट में पीछे दो लड़कियां छूट गई हैं. उसमें से एक लड़की ने उसका पैर भी पकड़ा हुआ था लेकिन पैर छूट गया. उसने ही खबर दी थी कि दो लड़कियां अंदर अभी भी हैं.

राव IAS कोचिंग सेंटर में ही सिविल सेवा मेंस एग्जाम की तैयारी करने वाली सानिया (बदला हुआ नाम) ने बताया कि पहले बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि वह टेस्ट सेंटर था. छात्रों की गुजारिश के बाद उसे मैंनेजमेंट ने लाइब्रेरी बनाया.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बेसमेंट में बने इस लाइब्रेरी में दरवाजे से एंट्री या एक्जिट बायोमेट्रिक्स के जरिए ही होती थी. शनिवार की शाम पानी भरने की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर दरवाजा जाम हो गया. हालांकि राव IAS कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तबरेज (बदला हुआ नाम) इससे इंकार करते हैं. उनका कहना है कि वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं था. मैनुअली ही सबकी एंट्री होती थी. सानिया भी यही कहती हैं.

क्या राव IAS के पास बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति थी?

दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग के अनुसार इमारत को इस शर्त पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया गया था कि बेसमेंट का उपयोग केवल स्टोररूम के रूप में किया जाएगा. लेकिन कोचिंग मैनेजमेंट उसी कमरे को क्लास या लाइब्रेरी के रूप में उपयोग कर रहा था, जो NOC का उल्लंघन है.

क्विंट हिंदी के पास संस्थान को जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी है जिसमें लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोररूम के रूप में होगा.

मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी (तेलंगाना), श्रेया यादव (यूपी)) और नवीन डेल्विन (केरल) के रूप में की गई है.

राव IAS को जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

(फोटो- एक्सेस बाई क्विंट हिंदी)

क्विंट हिंदी ने इसपर संस्थान का पक्ष जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर दिए गए सभी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका. इसके पास उन्हें मेल किया है, जवाब आने पर स्टोरी को अपडेट किया जाएगा.

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"कोई पढ़ाई के लिए अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा?"

मृतकों में एक छात्रा, श्रेया यादव यूपी के अंबेडकरनगर की रहने वाली थी. BSC (एग्रीकल्चर) में ग्रेजुएशन करने वाली श्रेया यादव की एक डेयरी कंपनी में नौकरी भी लगी थी लेकिन सिविल सेवक बनने का सपना लिए श्रेया अप्रैल, 2024 में दिल्ली आ गईं ताकि परीक्षा की तैयारी कर सकें. अपनी बहन को खो चुके उनके भाई अभिषेक यादव ने दावा किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने घटना के बाद से परिवार से कोई संपर्क नहीं किया है.

प्रशासन का यही हाल रहा तो कैसे काम चलेगा. कोई पढ़ाई के लिए अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा. वहां न कोई लाइब्रेरियन था, न कोई इमरजेंसी दरवाजा था. कोचिंग की जिम्मेदारी होती है लेकिन उनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया. आखिर प्रशासन कैसे बेसमेंट में कोचिंग बनाकर चलाने की अनुमति दे रहा है.
अभिषेक यादव, मृतका के भाई

वहीं तानिया सोनी के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी बड़े सपनों वाली थी. उसने पिछले साल ही तेलंगाना से दिल्ली आकर अपनी तैयारी शुरू की थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उनके पिता विजय कुमार ने कहा, “मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके बड़े सपने थे. हम ये सोच कर परेशान हैं कि उसकी मौत कैसे हुई. हम तबाह हो गए हैं... पता नहीं क्या करें.''

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FIR में किसपर क्या आरोप?

राव IAS के मालिक/CEO अभिषेक गुप्ता पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. क्विंट हिंदी के पास मौजूद FIR की कॉपी के अनुसार जब पुलिस ने अभिषेक गुप्ता से बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने संबंधी डॉक्यूमेंट मांगे तो कोई कागज नहीं दिया गया. आरोप है कि पूछताछ करने पर अभिषेक गुप्ता ने यह स्वीकार किया कि बेसमेंट में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है:

  • BNS की धारा 105- गैर इरादतन हत्या

  • BNS की धारा 106(1)- किसी भी लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती)

  • BNS की धारा 115(2)- स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा

  • BNS की धारा 290- बिल्डिंग को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही

  • BNS की धारा 3(5)- एक इरादे से कई लोगों के द्वारा मिलकर काम करना

पुलिस ने अबतक अब तक दो लोगों, कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑडिनेटर देशपाल सिंह को हिरासत में लिया है.

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की तत्काल और गहन जांच के आदेश दिए हैं, मुख्य सचिव को मजिस्ट्रेट जांच करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) से मंगलवार तक घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

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