नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है. वोरा ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्वामी को हेराल्ड मामले को लेकर ट्वीट करने से रोका जाए. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
केस प्रभावित करने का लगाया था आरोप
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मोतीलाल वोहरा की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया था. वोहरा ने स्वामी पर आरोप लगाते हुए कोर्ट से कहा था कि वे अपने ट्वीट्स के जरिए अदालत की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए. वहीं बीजेपी ने उनकी इस याचिका पर स्वामी का समर्थन करते हुए इसे उनका अधिकार बताया था.
क्या है मामला?
सुब्रमण्यम स्वामी ने वाईआई द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी थी. वाईआई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने वाईआई को एजेएल को खरीदने के लिए असुरक्षित कर्ज दिया था.
बता दें कि इस मामले में मोतीलाल वोरा भी एक आरोपी हैं. उनके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रौदा और यंग इंडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.
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