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अब विदेश जाने के लिए डिपार्चर फॉर्म नहीं भरना होगा

1 जुलाई से लागू होगा ये नियम, विदेश यात्रा अब और आसान

Published
भारत
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सरकार ने फ्लाइट से विदेश जाने वाले भारतीयों को प्रस्थान कार्ड (डिपार्चर कार्ड) भरकर जमा कराने से मुक्ति दे दी है. रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी. यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो जायेगी.

इस पहल का मकसद विदेश जा रहे भारतीयों की यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाना है.

अबतक विदेश जाने वाले भारतीयों को प्रस्थान कार्ड में विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिये नाम, भारत में पता, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर और उडान संख्या आदि की जानकारी देनी होती है. प्रस्थान कार्ड भरने की व्यवस्था को बंद करने के पीछे मंत्रालय की दलील है कि इस कार्ड में भरकर दी जाने वाली जानकारियां सरकारी तंत्र में दूसरे अन्य स्रोतों से पहले ही दर्ज हो जाती हैं. इसलिये यह प्रक्रिया अब गैरजरुरी हो गयी है. इससे आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी.

हवाई यात्रा को गैरजरुरी औपचारिकताएं खत्म कर आसान बनाने के लिये हाल ही में विमानन प्राधिकरण ने घरेलू यात्रियों के हैंड बैगेज पर सुरक्षा टैग लगाने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया था. दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद हवाईअड्डे पर यह सुविधा बहाल कर दी गयी है. इससे पहले सीमा शुल्क विभाग ने भी विदेश से भारत आने वाले भारतीय यात्रियों को सीमा शुल्क लगने वाली वस्तुयें अपने साथ रखकर नहीं लाने की घोषणा करने वाला फॉर्म भरकर देने की औपचारिकता से मुक्ति प्रदान कर दी थी. अब यह फॉम सिर्फ उन्हीं यात्रियों को भर कर देना होता है जो यात्रा के दौरान अपने साथ सीमा शुल्क लगने वाली चीजें रखकर ला रहे हों.

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