दिल्ली दंगों के मामले में 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट - नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल - को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर इन तीनों की रिहाई में दखल नहीं दिया जाएगा.
हालांकि, NDTV के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं का आकलन करने को लेकर सहमति जताई है और कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगले महीने की जाएगी.
बता दें कि इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जमानत देने के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
पुलिस ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष ‘दस्तावेज के प्रतिकूल और विपरीत’ है और ऐसा लगता है कि यह ‘सोशल मीडिया के कथानक’ पर ज्यादा अधारित है.
तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिम इलाके में पिछले साल हुए दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम यानी UAPA के सख्त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच के मंगलवार को दिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि स्टेट की ओर से असंतोष दबाने की चिंता ने प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि की रेखा धुंधली कर दी है और अगर ऐसी मानसिकता बढ़ी तो लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा.
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