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DGCA ने स्पष्ट किया- फ्लाइट में फोटोग्राफी और वीडियो की इजाजत 

यात्री रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं

Published
भारत
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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपने क्लैरिफिकेशन लेटर में कहा है कि फ्लाइट में यात्रियों के सेल्फी क्लिक करने और वीडियोग्राफी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

DGCA के 9 दिसंबर 2004 के सर्कुलर के मुताबिक, "शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट में लगे एक एयरक्राफ्ट का कोई भी यात्री फ्लाइट, टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट के अंदर स्टिल और वीडियो फोटोग्राफी कर सकता है."

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हालांकि, यात्री रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. क्लैरिफिकेशन में कहा गया, “रिकॉर्डिंग एयर सेफ्टी को संकट में डालती है, नियमों का उल्लंघन होता है, फ्लाइट में अराजकता फैलती है.” 

ये क्लैरिफिकेशन लेटर DGCA के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट में फोटोग्राफी से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर 'उस रूट पर फ्लाइट शेड्यूल' को दो हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा.

सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा. जब तक एयरलाइन इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती.

हाल ही में, DGCA ने इंडिगो एयरलाइन से 9 सितंबर को चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट में मीडिया के लोगों के कथित 'सुरक्षा उल्लंघनों' को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. मीडिया के लोग उस फ्लाइट में एक्टर कंगना रनौत का पीछा कर रहे थे.

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