कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी (BMC) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) को बताया कि वे 1 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घर में बीमार पड़े लोगों के लिए घर-घर टीकाकरण (Vaccination) अभियान शुरू करेंगे.
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू टीकाकरण अभियान पुणे से शुरू करने की योजना बनाई थी. उद्धव ठाकरे सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अब मुंबई में टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे और फिर अन्य क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का काम होगा.
उद्धव ठाकरे सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आम जनता के लिए COVID टीकाकरण अभियान मुफ्त होगा.
राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि घर-घर टीकाकरण अभियान बुजुर्गों, बिस्तर पर पड़े मरीजों और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए है, जो टीकाकरण अभियान के लिए योग्य हैं. टीकाकरण अभियान बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में होगा.
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने डोर-टू-डोर कोविड टीकाकरण अभियान के लिए नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों की एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी की हाईकोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा,
"केंद्र सरकार घर-घर वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आई. हालांकि, राज्य सरकार इस अवसर पर आगे बढ़ी है, जो एक सराहनीय कदम है."
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी टीकाकरण अभियान के साथ आगे बढ़ सकते हैं और 6 अगस्त तक एक स्थिति रिपोर्ट जमा कर सकते हैं.
अदालत ने कहा, "हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार और बीएमसी यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि बिस्तर पर पड़े और व्यक्तियों को भी कोविड-19 वैक्सीन का लाभ मिलेगा."
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसे मुंबई में 3,505 लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं और इसलिए टीकाकरण केंद्रों तक नहीं आ सकते.
बता दें कि दो वकीलों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें अदालत से केंद्र और राज्य सरकारों को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से विकलांग लोगों और बिस्तर पर पड़े लोगों के लिए COVID-19 के खिलाफ घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू करने का निर्देश देने की अपील की गई थी.
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