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नीरव और माल्या पर गिरेगी नए अध्‍यादेश की गाज, कुर्क होगी संपत्त‍ि

एजेंसी ने बड़े रकम के घोटालों से भगोड़ों के मौजूदा मामलों को एक साथ लाने की तैयारी कर रही है

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भारत
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए अध्यादेश की शुरुआत विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों से कर सकता है. ईडी नया अध्यादेश आने के बाद माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है.

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ईडी अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बड़े रकम के घोटालों से भगोड़े और बैंक कर्ज नहीं चुकाने वालों के मौजूदा मामलों को एक साथ लाने पर काम शुरू कर दिया है. निदेशालय जल्द ही इन लोगों के खिलाफ नए अध्यादेश के तहत आदेश जारी किए जाने के लिए विशेष मनी लॉड्रिंग विरोधी अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा.

पहले चरण में विजय माल्या, नीरव मोदी, मामा मेहुल चौकसी, विनसम डायमंड कंपनी के प्रवर्तक जतिन मेहता और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है. नए अध्यादेश को अमल में लाने के लिए ईडी सक्षम एजेंसी है.

अधिकारियों के मुताबिक, इस नए अध्यादेश के तहत भगोड़े की देश विदेश समेत उन सभी संपत्तियों को तुरंत कुर्क कर लिया जाएगा, जिन्हें निदेशालय ने मनी लॉन्‍ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अभी तक कुर्क नहीं किया है. उन्होंने बताया कि सीबीआई और ईडी अपने-अपने आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद नीरव मोदी, चौकसी के खिलाफ मामला नए अध्यादेश के तहत चलेगा.

उन्होंने कहा कि पहले चरण में निदेशालय नए अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत करीब 15000 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर सकता है.

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