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ED ने पूर्व IFS अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ PMLA मामले में BMW जब्त की

ईडी ने इससे पहले 3 दिसंबर, 2021 को भुवनेश्वर में पाठक के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था.

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भारत
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने ओडिशा कैडर के 1987 बैच के पूर्व आईएफएस अधिकारी अभकांत पाठक से जुड़े धन शोधन निवारण मामले में तलाशी ली है।

वह प्रासंगिक अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना, कार्यक्रम और वनीकरण, ओडिशा सरकार के रूप में काम कर रहे थे। ईडी ने मामले में 74.22 लाख रुपये कीमत की लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू 620डी जीटी जब्त की है।

ईडी ने कहा, पीएमएलए के तहत की जा रही जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि पाठक ने चोरी-छिपे उक्त बीएमडब्ल्यू कार को कर्नाटक के बेलगावी के निवासी को बेचने का प्रयास किया था, जो पुरानी कारों का डीलर था और मुंबई में काम करता था।

ईडी ने पाठक और उनके परिवार के सदस्यों की 9,35,42,594 रुपये की आय से अधिक संपत्ति (डीए) के लिए ओडिशा में सतर्कता सेल पीएस, कटक द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। ओडिशा पुलिस द्वारा पाठक और उनके बेटे आकाश कुमार पाठक के खिलाफ सात अन्य प्राथमिकी और आरोप पत्र दर्ज किए गए थे, जहां उन पर टाटा मोटर्स में नौकरी देने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगने का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने इससे पहले 3 दिसंबर, 2021 को भुवनेश्वर में पाठक के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 15 लाख रुपये की टाटा हैरियर कार को विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और सबूतों के साथ जब्त कर लिया गया था (जिसकी पुष्टि प्राधिकरण द्वारा की गई थी)।

अधिकारी ने कहा, इसके बाद, ईडी ने पाठक और अन्य के खिलाफ अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया है, जिसमें उनकी 29.83 लाख रुपये की पहचान की गई संपत्तियों को कुर्क किया गया था (पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि की गई थी)।

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