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लालू यादव को झारखंड HC का झटका, कहा-30 अगस्त तक करें सरेंडर

झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले के दोषी लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है.

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भारत
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झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले के दोषी लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू की अस्थाई जमानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है.

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मुंबई में चल रहा है लालू का इलाज

चारा घोटाले के कई मामलों में सजा मिलने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था. लालू यादव की तबीयत सही नहीं होने की वजह से उन्हें कोर्ट ने अस्थाई जमानत दी थी. शुरुआत में लालू यादव का इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था. लेकिन लालू की अपील के बाद उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया और अब पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है.

लालू यादव को मई में इलाज के लिए 6 हफ्ते की अस्थायी जमानत दी गई थी, बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाया था. अब कोर्ट ने जमानत को और बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

चारा घोटाले में लालू दोषी

चारा घोटाले के एक मामले में दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा गया था. उन्हें जनवरी और मार्च 2018 में दो दूसरे मामलों में दोषी करार दिया गया और 14 साल की जेल की सजा दी गई.

वो साल 2013 में चारा घोटाला मामले में पहली बार दोषी करार दिए गए और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई. करोड़ों रुपये का चारा घोटाला लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 1990 में सामने आया था. पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच को सीबीआई को सौंपा गया था.
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क्या है चारा घोटाला?

ये पूरा मामला बिहार सरकार के खजाने से गलत तरीके से पैसे निकालने का था. कई सालों में करोड़ों की रकम पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली-भगत के साथ निकाली. जिसमें जानवरों को खिलाये जाने वाले चारे और पशुपालन से जुड़ी चीजों की खरीदारी के नाम पर करीब 950 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिए गए.

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