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गार्गी छेड़छाड़ मामला: HC ने नोटिस जारी कर CBI से मांगा जवाब

गार्गी कॉलेज: जांच की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, CBI से जवाब तलब

Published
भारत
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गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब दाखिल करने को कहा है.

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पिछले हफ्ते यहां गार्गी कॉलेज में एक फेस्ट के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ को लेकर वकील एम.एल. शर्मा ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

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शर्मा ने इसी प्रकार की याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने उन्हें इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे.

वकील शर्मा ने याचिका में आग्रह किया है कि गार्गी कॉलेज कैंपस के आसपास के कैमरों की जांच हो और सीसीटीवी रिकॉर्डिग को देखा जाए, ताकि आपराधिक साजिश करने वालों की गिरफ्तारी हो सके. उन्होंने दावा किया है कि आपराधिक साजिश के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है.

इनपुट:IANS

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