वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा देने से मना कर दिया है. मंत्रालय का कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान’ के दायरे में आती है. सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने विदेशों से मिला काले धन का ब्योरा देने से भी मना कर दिया.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के पत्रकार की ओर से आरटीआई कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा, "इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है. इसलिए आरटीआई कानून की धारा 8 (1) और 8 (1) (एफ) के तहत विदेशी सरकारों से मिला टैक्स संबंधित सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है."
कानून की धारा 8 (1) (ए) उन सूचनाओं के खुलासों पर पाबंदी लगाता है जिससे भारत की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंधित प्रभावित होते हैं. वहीं दूसरे प्रावधान के तहत भरोसे के तहत अन्य देशों से मिली सूचना के खुलासे से छूट है.
RTI में क्या कहा गया था
आरटीआई के तहत मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से वहां के बैंकों में भारतीय खातों के बारे में मिली जानकारी के संदर्भ में ब्योरा मांगा गया था. मंत्रालय से दूसरे देशों से उसे काले धन के बारे में मिली सूचना के बारे में भी जानकारी मांगी गयी थी. भारत को सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के समझौते के तहत सितंबर में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खाते का ब्योरा मिला था.
भारत उन 75 देशों में शामिल है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के ‘संघीय कर प्रशासन’ (FTA) ने सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों की रूपरेखा के तहत वित्तीय खातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया है.
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