सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से भारी संख्या में लोगों के पिछले महीने के कॉल रिकॉर्ड मांगे हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकार ने पिछले महीने में कुछ खास दिनों के रिकॉर्ड मांगे है. सरकार की ये मांग न सिर्फ प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है बल्कि इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों और विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने रिकॉर्ड की मांग टेलीकॉम विभाग के लोकल दफ्तरों के जरिए की है. दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और पंजाब के उपभोक्ताओं के रिकार्ड मांगे गए हैं.
बुधवार को टेलीकॉम विभाग ने इसपर जवाब दिया है कि कॉल रिकॉर्ड की जानकारी लेकर प्राइवेसी उल्लंघन की कोई कोशिश नहीं की जा रही है.
विभाग का कहना है कि किसी खास व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड की मांग नहीं की गई थी, और इस मकसद महज कॉल सर्विस को ठीक करना था.
सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाते हैं कि ये एक्सरसाइज सिर्फ नेटवर्क क्वालिटी ठीक करने के लिए थी. किसी का नाम नहीं मांगा गया. किसी की निगरानी नहीं की जा रही.टेलीकॉम विभाग का जवाब
हालांकि विभाग के जवाब से ये साफ नहीं हुआ कि आखिर जब रिकॉर्ड मांगे गए थे तो मकसद क्यों नहीं बताया गया था.
कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बुधवार को सरकार पर आम लोगों की जासूसी का आरोप लगाया. पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि ये प्राइवेसी के अधिकार का भी उल्लंघन है.
CAA प्रदर्शन और दिल्ली चुनाव के समय कॉल रिकॉर्ड पर नजर
12 फरवरी को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने टेलीकॉम विभाग के सचिव अंशु प्रकाश को एक चिट्ठी लिखकर इन मांगों की शिकायत की. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक COAI ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि - ''रिकॉर्ड की मांग को लेकर जासूसी के आरोप लग सकते हैं, खासकर दिल्ली जैसे इलाके में, जहां बहुत सारे VVIP रहते हैं"
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के उपभोक्ताओं के 2, 3 और 4 फरवरी के रिकॉर्ड मांगे गए थे.
क्या ये सिर्फ संयोग है कि इन्हीं तारीखों के आसपास दिल्ली में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और 6 फरवरी को दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार खत्म हुए?
COAI ने अपनी शिकायत में दो मुद्दे उठाए
- विभाग ने रिकॉर्ड मांगे जाने का कारण नहीं बताया
- किस उपभोक्ता का रिकॉर्ड देना है, नहीं बताया, यानी लाखों लोगों की निगरानी की मांग थी
नियम क्या कहते हैं?
- सिर्फ एसपी या उससे ऊपर रैंक के अफसर ही कॉल रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उन्हें भी डीएम को इसकी जानकारी देनी होती है.
- पुत्तुस्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले मामलों को चार तरह के टेस्ट से गुजरना जरूरी है-कानून, दायरा, मकसद और प्रक्रिया
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