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सरकार ने किया वाहनों की आगे की पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य

अप्रैल 2021 के पहले दिन या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. 

Published
भारत
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केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.

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बयान में कहा गया है, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह एक अहम सुरक्षा उपाय है. सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था.’’

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मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2021 के पहले दिन या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. 

वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के अलावा बगल की सीट पर भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.

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