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आधार का बायोमीट्रिक डेटा डिलीट करने का मिल सकता है ऑप्शन

देश में अब आधार नंबर टेलीकॉम और बैंक सर्विस के लिए जरूरी नहीं है.

Published
भारत
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सरकार आधार सिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर सकती है. सरकार यूजर्स को जल्द ही आधार छोड़ने का ऑप्शन दे सकती है. यानी यूजर्स अपनी इच्छा के मुताबिक कभी भी आधार से अपनी बॉयोमीट्रिक और दूसरी जानकारी डिलीट कर सकेंगे.

देश में अब आधार नंबर टेलीकॉम और बैंक सर्विस के लिए जरूरी नहीं है. इसलिए कई यूजर अब अपना आधार कैंसिल करवाना चाहते हैं. लेकिन यूआईडीएआई नियम के मुताबिक, अभी आधार कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है. मतलब सरकार के पास से अपने बॉयोमीट्रिक डेटा को खत्म करने का ऑप्शन नहीं है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियमों में बदलाव के बाद यूजर आधार को छोड़ सकेंगे. लेकिन अभी ये कन्‍फर्म नहीं है कि ये ऑप्शन सभी लोगों को दिया जाएगा या फिर कुछ विशेष ग्रुप के लोगों को. खबर है कि सरकार ये आधार छोड़ने का ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए खोल सकती है, जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर, 2018 को कई प्रावधानों में बदलाव के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार लिंक करने की जरूरत नहीं होगी.

इससे पहले कानून के सेक्शन 57 में प्राइवेट कंपनियों को सेवाएं देने या बैंक खाता खोलने और इंश्योरेंस कंपनियों को पहचान तय करने के लिए आधार के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी.

(इनपुट: Trak.in)

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