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GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% टैक्स, क्या सस्ता हुआ-क्या महंगा?

GST Council Meeting: GST रजिस्ट्रेशन चाहने वाले व्यक्ति के प्राइवेट बैंक बैंक अकाउंट डीटेल अब जरूरी होगी.

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भारत
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GST Council Meeting: मंगलवार, 11 जुलाई को दिल्ली जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई. इस मीटिंग में GST काउंसिल के सभी सदस्य शामिल हुए. मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का पैनल मौजूद रहा. पैनल की अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैठक के बाद विस्तार से बताया कि यहां क्या फैसले लिए गए.

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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के कारोबार पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है.

पैनल ने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक ग्रुप की सिफारिश के आधार पर टैक्स की दर पर फैसला लिया.

मंत्रियों के समूह के सामने मुद्दा यह था कि क्या बेट्स के फेस वैल्यू या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू या सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए.

सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा.

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए स्किल की जरूरत है या वे संयोग/किस्मत पर आधारित हैं.

कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को टैक्स से छूट

वित्तमंत्री ने जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है.

इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहने वाले व्यक्ति के प्राइवेट बैंक बैंक अकाउंट डीटेल अब जरूरी होगी.

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क्या सस्ता होगा?

  • कच्चे या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैकेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं.

  • मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं.

  • नकली जरी धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गई.

  • हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सेब कार्टन पर जीएसटी दरों को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य करने पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को जीएसटी फिटमेंट कमेटी को भेजने का फैसला किया गया है.

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क्या मंहगा होगा?

  • राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने अपने बयान में कहा कि सिनेमा हॉल में भोजन और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, न कि 18 प्रतिशत.

  • जीएसटी परिषद ने एमयूवी पर 22 प्रतिशत उपकर टैक्स को मंजूरी दे दी है, लेकिन सेडान को सूची में शामिल नहीं किया गया है.

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