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हेलमेट से लेकर सीट बेल्ट तक गुजरात सरकार ने कम किए ट्रैफिक फाइन

गुजरात में अभी भी चालान पुराने चालानों से 10 गुना ज्यादा ही है- गुजरात सरकार

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गुजरात सरकार ने मंगलवार को चालानों को कम करने का फैसला किया है. 1 सितंबर को देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था जिसके बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जो चालान काटे जाते थे उनके दाम बढ़ा दिए गए थे. हालांकि, कुछ राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया था दलील ये दी गई थी कि लोग अभी इन बढ़े हुए चालानों के लिए तैयार नहीं है.

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हेलमेट न होने पर 1000 की जगह 500 का चालान

नए चालानों के मुताबिक,

  • बिना हेलमेट पहने कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए 1000 की जगह 500 का चालान काटा जाएगा.
    कार चालक अगर बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाते हैं तो उनका भी 500 का चालान कटेगा
  • बिना लाइसेंस के अगर को दुपहिया वाहन वाला पकड़ा गया तो उसका 2 हजार का चालान कटेगा जो पहले 5000 किया गया था
  • कार चालक अगर बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसका 3 हजार का चालान कटेगा
  • बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
गुजरात सरकार के मुताबिक ऐसा करने से वो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं. अभी भी जो चालान घटाए गए हैं वो पुराने चालानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है.

1 सितंबर से लागू हुए नए चालानों के बाद से खबरों में अजीबोगरीब चालानों की खबरे आ रहीं थी. कहीं 52 हजार का चालान कटा तो कहीं वाहन की कीमत से ज्यादा का चालान कटा. एक शख्स ने तो चालान देखकर अपनी मोटरसाइकिल को ही आग के हवाले कर दिया था. चालान के नए नियम लागू होने के 4 दिन में ही ओडीशा में 88.9 लाख रुपये के चालान काटे गए और हरियाणा में 52.32 लाख रुपये के चालान काटे गए.

(इनपुट PTI)

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