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हरियाणा: SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश, लोकल का 75% कोटा फिलहाल बरकरार रहेगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के आरक्षण पर रोक लगा दी थी.

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भारत
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हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020 (Haryana Jobs Reservation) पर हाईकोर्ट के रोक के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर के लिए कोई वजह नहीं बताई है,. बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के आरक्षण पर रोक लगा दी थी.

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बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

कानून क्या है?

हरियाणा सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था कि 50,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के साथ निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा लागू करने का कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा. हरियाणा में खट्टर सकरार की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) ने चुनावों में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का वादा किया था.

पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने चौटाला के इस वादे को पूरा करते हुए इसे अमल में लाने पर मुहर लगा दी थी.

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