राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मंगलवार, 11 जनवरी को कहा कि उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.
एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा के निर्देश के बाद पिछले साल गाजियाबाद (Ghaziabad) में डासना मंदिर के पुजारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अगस्त 2021 में एक ट्वीट में रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और पुजारी को गिरफ्तार करने के लिए कहा था.
विवादित वीडियो हुआ वायरल
हाल ही में नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद रेखा शर्मा ने एफआईआर की स्थिति पर यूपी पुलिस से अपडेट मांगा. एनसीडब्ल्यू ने मंगलवार को एक सुनवाई की, जहां आयोग को बताया गया कि सभी एफआईआर में यूपी पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर की गई है.
सुनवाई के दौरान यूपी के डीजीपी, एडीजी मेरठ और एसएसपी गाजियाबाद मौजूद रहे.
एनसीडब्ल्यू ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि एनसीडब्ल्यू इंडिया ने आज इस मामले में सुनवाई की, सुनवाई के दौरान डीजीपी यूपी, एडीजी मेरठ और एसएसपी गाजियाबाद मौजूद रहे. अधिकारियों ने अध्यक्ष रेखा शर्मा को सूचित किया कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ सभी 3 एफआईआर में आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला अब कोर्ट में है.
एनसीडब्ल्यू के मुताबिक, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा था.
इससे पहले 3 जनवरी को रेखा शर्मा ने नरसिंहानंद द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक बयान देने वाले एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए यूपी पुलिस से एनसीडब्ल्यू की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर की स्थिति जानने की मांग की थी.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि...
इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए. यूपी पुलिस, आपने एनसीडब्ल्यू की शिकायत पर उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की, उसका क्या हुआ? नरसिंहानंद सभ्य समाज का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है.
क्या है मामला?
नरसिंहानंद पर यूपी पुलिस ने राजनीतिक महिलाओं और रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए केस दर्ज किया था. गाजियाबाद पुलिस ने पिछले साल उसके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की थी.
ग्रामीण गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक इराज राज ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई है. सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग घटनाओं को हमारे संज्ञान में लाया गया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई थी. आगे की जांच हो रही है.
एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505 (1) (C) (अपराध को उकसाने का इरादा), 509 (एक महिला की शील का अपमान), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (धमकाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज की गई थी.
मसूरी में दर्ज हुई थी एफआईआर
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एफआईआर मसूरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.
एक एफआईआर में बताया गया है कि नरसिम्हानंद, डासना मंदिर में बैठी हुई हिंदू महिलाओं पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ संबंध रखने के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक और धमकी भरी बातें कहते हुए नजर आते हैं.
दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के खिलाफ गाली देने और अपमानजनक बातें कहने का एक वीडियो वायरल होने के बाद अप्रैल 2021 में नरसिंहानंद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी.
हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव
महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए यूपी में उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों के अलावा, उत्तराखंड पुलिस पिछले महीने हरिद्वार में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए नरसिम्हानंद के खिलाफ जांच कर रही है.
17 से 19 दिसंबर तक नरसिम्हानंद के द्वारा अभद्र भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां अल्पसंख्यकों को मारने और उनके धार्मिक स्थानों पर हमला करने का अह्वान किया गया था.
कार्यक्रम के एक हिस्से को सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारित किया गया, जिसमें से कुछ भाषणों के वीडियो वायरल भी हुए.
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