दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि पुलिसवालों के लिए इस्तेमाल किए ‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब समझाएं.
हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक, आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘ठुल्ला’ वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था.
मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को
गौरतलब है कि एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहा था. इस टिप्पणी के बाद पुलिसकर्मियों ने दिल्ली के दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अलावा केजरीवाल पर मानहानि का भी केस दर्ज हुआ था.
केजरीवाल ने 2015 में ये बयान दिया था, उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे. उन्होंने भी ‘ठुल्ला’ शब्द पर आपत्ति जताई थी.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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