पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 फरवरी गुरूवार को हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है.
हरियाणा सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था कि 50,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के साथ निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा लागू करने का कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने कहा कि अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है
हरियाणा सरकार ने किया था चुनावी वादा
बता दें कि हरियाणा में खट्टर सकरार की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) ने चुनावों में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का वादा किया था. पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चौटाला के इस वादे को पूरा करते हुए इसे अमल में लाने पर मुहर लगा दी थी. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि इस कानून के आने से निजी क्षेत्र की कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और राज्य में स्थापित उद्योगों में राज्य के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी
PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने कहा था कि उसका विचार है कि किसी भी भारतीय को बिना किसी प्रतिबंध के भारत के किसी भी राज्य में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए
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