कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की बेंच आज इस मुद्दे पर आदेश सुनाएगी. तीन जस्टिस की खंडपीठ में शामिल जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन ने तर्कों को सुनने के बाद मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
कैसे शुरू हुआ विवाद?
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छह छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था. छात्राओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और विरोध अन्य जिलों में भी फैल गया. यह एक बड़ा विवाद बन गया और यहां तक कि तनाव भी पैदा हो गया, क्योंकि कुछ हिंदू छात्राएं भगवा शॉल ओढ़कर कॉलेज आने लगीं.
छात्राओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए. जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब या भगवा शॉल ओढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तब याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट से ही राहत मांगने को कहा.
शहर में स्कूल बंद
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले,दक्षिण कन्नड़ डीसी ने 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है.आदेश के मुताबिक सिर्फ बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी
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