कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने बुधवार, 9 फरवरी को राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को एक बड़ी बेच के पास भेजने का निर्णय लिया है. इन छात्राओं ने अपनी याचिकाओं में दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश के कारण हिजाब (Hijab row) पहनकर कॉलेजों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ 10 फरवरी को हिजाब विवाद पर सरकारी नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा,"मुझे लगता है कि इस मामले में बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता है. पड़ोसी उच्च न्यायालय के निर्णयों से निकलने वाले ज्ञान का इलाज किया जाना चाहिए
आपको बता दें, इस मुद्दे पर कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब के विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए हैं. कर्नाटक के शिमोगा समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों में हिजाब के समर्थन और विरोध को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं. इस दौरान छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली है.
विवाद के बीच बेंगलुरु में नई गाइडलाइन
बेंगलुरु में हिजाब विवाद के बीच पुलिस विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूल, प्रि-यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से दो हफ्तों तक लागू रहेगी
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