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PAN-Aadhaar को लिंक करने का आसान तरीका, स्टेटस ऐसे होगा चेक

पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख का ऐलान सरकार की तरफ से हो गया है

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आपके पैन-आधार कार्ड के लिंक होने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है. सरकार पैन-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को सात बार बढ़ाया जा चुकी है. 7 वीं बार डेडलाइन को आगे खिसकाते हुए लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी. अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन को एक-दूसरे से लिंक नहीं कराया है. तो आपके पास केवल 1 ही दिन बचा है.

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सरकार के नए नियम के मुताबिक, पैन कार्ड को अगर आप आधार कार्ड के साथ 31 दिसंबर 2019 तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो जाएगा. जिसका मतलब यह माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है. ऐसे में आपको बैंक संबंधी और अन्य कई कामों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

PAN-Aadhaar linking; जानिए कैसे पैन- आधार को ऑनलाइन करें लिंक

आप अपने आधार-पैन को एक साथ लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

  1. पहला चरण- आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर जाना होगा. जहां पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा. आईटी (IT) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन (Pan Aadhaar Link Online) पर क्लिक करिए.
  2. दूसरा चरण- अपना पैन नंबर डालिए.
  3. तीसरा चरण- पूछे गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालिए.
  4. चौथा चरण- आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए.
  5. पांचवां चरण- अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड.
  6. छठवां चरण- अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप 'I agree to validate my Aadhar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें.
  7. सातवां चरण- पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा.अगर आपको इस चरण में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप ओटीपी (OTP) के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
  8. आठवां चरण- इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
  • आधार पैन का कैसे करें स्टेटस चेक

आप आपने पैन आधार लिंक ऑनलाइन का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

  • पैन आधार लिंक करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी

नाम, जन्म की तारीख और जेंडर पैन कार्ड में केवल आपके आधार डिटेल्स ही मान्य होंगे. ऐसे में इस बात की पुष्टि जरूर कर लें कि आधार नंबर और नाम आपके आधार कार्ड पर छपी डिटेल्स से मेल खाती हैं.

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