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हैदराबाद कांडः आरोपियों के परिजन बोले- उसे मार डालो,अब रिश्ता नहीं

हैदराबाद कांड के आरोपियों के परिवार वाले बोले- घिनौनी हरकर की मिलनी चाहिए सख्त सजा

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हैदराबाद में वेटेरनरी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश गुस्से में है. हर कोई दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है. ये मांग करने वालों में उन तीन आरोपियों का परिवार भी है.

हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस में दूसरा आरोपी जोलू शिवा, तीसरा आरोपी जोलू नवीन और चौथा आरोपी चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु है.

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बुधवार, 27 नवंबर की रात, हैदराबाद में एक सरकारी वेटेरनरी डॉक्टर का गैंगरेप कर उसका मर्डर कर दिया गया था. इसके बाद आरोपियों ने डॉक्टर के शव को आग के हवाले कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 29 नवंबर को चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

दूसरे आरोपी पर क्या आरोप?

जोलू शिवा सफाईकर्मी के तौर पर काम करता था. उसी ने पीड़िता की स्कूटी ठीक कराने के लिए कहा था. ये ध्यान देने वाली बात है कि चारों आरोपियों ने एक साजिश के तहत डॉक्टर की स्कूटी पंक्चर की थी.

पुलिस के मुताबिक, जोलू शिवा ने कंपाउंड में पीड़िता का रेप किया. इसके बाद उसने पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और शादनगर रोड पर डॉक्टर के शव को आग लगा दी.

'अब बेटे से कोई रिश्ता नहीं'

29 नवंबर को जोलू शिवा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके पिता, जोलू राजप्पा को कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने ले गई. जेल में बिताए गए 24 घंटों को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमसे पूछा कि हमने अपने बेटे को गलत रास्ते पर क्यों जाने दिया, हमें उसे किसी दूसरे काम में रखना चाहिए था. वो हमसे पूछते रहे कि हमने अपने बेटे को भटकने क्यों दिया. मैंने कुछ नहीं कहा. बस नीचे देखकर उनकी बातें सुनता रहा. मैं क्या कहता? क्या इसलिए हमें बेटा चाहिए था?'

‘मेरा अब अपने बेटे से कोई नाता-रिश्ता नहीं है. मैंने उससे सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं. जब ट्रायल शुरू होगा तो मैं कोर्ट भी नहीं जाऊंगा. मेरे लिए वो मर चुका है.’
जोलू राजप्पा, दूसरे आरोपी का पिता

आरोपी की बहन भी अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती. आरोपी की बहन ने द क्विंट से कहा, 'उसे मार दो. वो और क्या करें? जो उसने किया है, उसके बाद उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए. उसे मार दो.'

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तीसरे आरोपी पर क्या आरोप?

जब डॉक्टर अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा पर पार्क करके क्लीनिक के लिए निकली थी, तब जोलू नवीन ने ही डॉक्टर की स्कूटी को पंक्चर किया था. बाकी दो आरोपियों के साथ मिलकर वो पीड़िता को कंपाउंड में लेकर गया, जहां बारी-बारी से सबने उसका रेप किया. पुलिस के मुताबिक, नवीन ने भी डॉक्टर का रेप किया था.

'अपने किए की सजा उसे भुगतनी होगी'

जोलू शिवा और जोलू नवीन रिश्तेदार हैं. नवीन, शिवा का फुफेरा भाई है.

नवीन के पिता की 12 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी. उसकी मां, लक्ष्मी परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती है.

28 नवंबर की रात, जब नवीन घर आया था, तो उसके चेहरे पर कोई डर या सिकन नहीं दिख रही थी. उस रात को याद करते हुए नवीन की मां ने बताया-

‘उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं झलक रहा था. वो एकदम ठीक था. एक रात पहले के बारे में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा. उसने रोजाना की तरह खाया और फिर जाकर सो गया.’

नवीन ने 6 महीने तक ट्रक साफ करने वाले के तौर पर काम किया है, लेकिन उस दिन वो एक डिलिवरी के लिए अपने दोस्तों की मदद करने निकल गया. 'वो हर महीने 2,000 से 3,000 रुपये कमाता था. इससे ज्यादा नहीं.'

लक्ष्मी अपने बेटे को बचाना नहीं चाहतीं. उन्होंने कहा-

‘उसने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? उसने ऐसा करने की सोची भी कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसा भी हो सकता है. मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है. उसे सजा मिलनी चाहिए.’
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चौथे आरोपी पर क्या आरोप?

हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर में चौथे आरोपी चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी.

उसने न केवल पीड़िता का रेप किया, बल्कि वो उसके शव को ट्रक में लेकर गया. जब पीड़िता के शव को आग लगाई गई, तब भी वो वहां मौजूद था.

'उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए'

उसकी मां, जयम्मा ने बताया कि किडनी में परेशानी के कारण चेन्नाकेशावुलु काम नहीं करता था. उन्होंने कहा, 'उससे एक गलती हो गई, लेकिन उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.'

जयम्मा ने बताया कि जब वो उस रात घर आया था तो उसने परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया.

‘एक बच्चे को मां से अलग करने का दर्द कोई नहीं समझ सकता. मैं दर्द में हूं. मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसने ऐसा क्यों और कैसे किया, लेकिन उसे इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए.’
जयम्मा, चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु की मां
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कौन है पहला आरोपी?

केस का पहला और मुख्य आरोपी, 25 साल का मोहम्मद उर्फ आरिफ है. आरिफ, जोलू नवीन और चिंताकुंता चेन्नकेशवुल्लू के साथ मिलकर पीड़िता को जबरन पास के कंपाउंड में ले गया था. पुलिस की जांच के मुताबिक, वो मोहम्मद ही था, जिसने पीड़िता का मुंह और नाक बंद कर दिया था, जिससे दम घुटकर उसकी मौत हो गई.

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कितनी मिलेगी सजा?

आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर में, फांसी या उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई जाती है. आईपीसी की धारा 376 D के तहत गैंगरेप के जुर्म में 20 साल की कैद और पीड़ित को जुर्माना अदा करने की सजा है.

चारों आरोपियों पर जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं, वो हैं आईपीसी के सेक्शन 120 (B) (आपराधिक साजिश), 366 (किडनैपिंग, अगवा करना या महिला को शादी के लिए मजबूर करना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (जुर्म के सबूत गायब करना, या गलत जानकारी देना) r/w 34 (कॉमन इंटेनशन) और 392 (लूट). चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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