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हैदराबाद रेप:पीड़िता को जबरन पिलाई थी शराब, दरिंदगी की पूरी कहानी

वेटरनरी डॉक्टर की झुलसी हुई बॉडी 28 नवंबर को मिली थी

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भारत
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हैदराबाद में महिला वेटरनरी डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले में तेलंगाना पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट दाखिल की है, उससे केस की कई डिटेल्स सामने आई हैं. बता दें कि पुलिस ने 29 नवंबर को इस मामले में 4 आरोपियों- जोलू शिवा, जोलू नवीन, मोहम्मद आरिफ और चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु को गिरफ्तार किया था.

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वेटरनरी डॉक्टर की झुलसी हुई बॉडी हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के पास 28 नवंबर को मिली थी, जो उस टोल प्लाजा से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जहां वह आखिरी बार देखी गई थी.

आरोपियों ने कब किया अपराध करने का फैसला?

जब महिला डॉक्टर (27 नवंबर की शाम) शमशाबाद टोल गेट पर आई और उसने वहां अपनी स्कूटी खड़ी की, तभी नशा करने वाले चारों आरोपियों ने डॉक्टर को देखा. उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर का रेप करने का फैसला किया क्योंकि 'वह सुंदर थी.'

तभी उन्होंने महिला डॉक्टर की स्कूटी का टायर पंक्चर करने और फिर मदद का दिखावा करने की साजिश रची.

किस तरह महिला को किया अगवा?

आरिफ, नवीन और चेन्नाकेशावुलु ने जब महिला को जबरन उठाया तो वह लोगों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाई. तभी आरिफ ने महिला का मुंह बंद कर दिया ताकि वह आवाज ना कर सके, जबकि दो आरोपी महिला को टोल प्लाजा के पास की झाड़ियों की तरफ खींचने लगे. इसी बीच नवीन ने महिला का फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया.

जब आरोपी महिला के कपड़े जबरन उतार रहे थे, तब भी महिला झाड़ियों में चीख रही थी.

महिला को जबरन शराब पिलाने की कोशिश भी की गई

नशा करने वाले आरोपियों ने व्हिस्की की आधी बोतल अलग से खरीदी थी. उन्होंने इस व्हिस्की को महिला को जबरन पिलाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने महिला का रेप किया. इस बीच महिला का खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई.

महिला को किस तरह मारा गया?

जब आरोपी महिला का रेप कर रहे थे, उसी बीच थोड़ी देर बाद उसे होश आने लगा. महिला को होश में आता देख आरोपियों ने फैसला किया कि उन्हें उसे मारना पड़ेगा. आरिफ ने उसके मुंह और नाक को अपने हाथों से बंद कर दिया, इसके बाद महिला का दम घुटने लगा और फिर उसकी मौत हो गई.

उन्होंने लूटपाट भी की

जब महिला की मौत हो गई, तो नवीन ने उसका मोबाइल फोन, पावर बैंक और घड़ी ले लीं और इन चीजों को ट्रक में रख दिया.

महिला की बॉडी को जलाया गया

आरोपियों ने महिला की बॉडी को कपड़े पहनाए, जो उन्होंने जबरन उतारे थे. उन्होंने बॉडी को एक बेडशीट में लपेट दिया और उसे ट्रक में रख दिया. इसके बाद दो आरोपी एस्सार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए, जहां उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेना चाहते थे. इसके बाद दोनों IOC पेट्रोल पंप पर गए, जहां वे पेट्रोल लेने में सफल रहे.

आरोपियों ने महिला की बॉडी को जलाया और आग में उसके सिम कार्ड को फेंक दिया. उन्होंने उसी जगह के आसपास ही महिला की कुछ चीजों को छिपा दिया. 

आरोपियों पर कौन सी धाराएं लगी हैं?

घटना को अंजाम देने वाले चारों लोगों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 (B) (आपराधिक साजिश), 366 (अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 376-D (गैंगरेप), 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करने), 34 (साझा आपराधिक इरादा), 392 (लूट) के तहत आरोपी बनाया गया है.

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