सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना की राशि में पांच गुना बढ़ोतरी की है. इस फंड से पत्रकारों और उनके परिजन को ‘विषम परिस्थितियों' में आर्थिक मदद मिलती है. राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगी.
योजना के तहत पत्रकार की मौत होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल मदद, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को 5 लाख रुपये तक और बड़ी बीमारी, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना( सीजीएचएस) शामिल नहीं है, के इलाज के लिए 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है.
सूचना-प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी का मानना था कि मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं है. पत्रकारों और उनके परिवार को फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराने में राशि के अभाव को दूर करने के लिए पहली बार इतनी बढ़ोतरी की गई है.सोर्स
- साल 2016-17 में 15 लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन 25.88 लाख रुपये का भुगतान किया गया.
- साल 2013-14 से 2016-17 तक योजना के तहत हर फाइनेंशियल इयर में 15 लाख रुपये का प्रावधान था.
- मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया था.
इस योजना में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा गैर मान्यता प्राप्त ऐसे पत्रकार भी लाभ के हकदार हैं, जिन्होंने कम से कम 5 सालों तक पूर्णकालिक या अंशकालिक समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया हो.
(-इनपुट भाषा से)
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