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सिर्फ ITR फाइलिंग में नया पता लिखना ही काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

इनकम टैक्स रिटर्न में पता बदलने की जानकारी ना देते हुए सिर्फ नए पते की जानकारी देने से काम नहीं चलेगा.

Published
भारत
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क्या पैन कार्ड में दिया गया आपका पता बदल गया है? अगर ऐसा है, तो पैन डेटाबेस में आपको अपना पता अपडेट कराना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिकारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 143 (2) के तहत पुराने पते पर नोटिस भेज सकते हैं. तब ये दावा नहीं किया जा सकता कि आपको नए पते पर नोटिस नहीं मिला. ये बातें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कही गई हैं.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सिर्फ एड्रेस बदलने की जानकारी दे देना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए पैन डेटाबेस में पता अपडेट होना जरूरी है. मतलब पैन कार्ड में अपने पते को बदलवाना होगा.

उन लोगों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके आईटीआर में कोई गड़बड़ी नहीं है. लेकिन ये नोटिस उन लोगों को भेजा जाता है, जिनके ITR फाइलिंग में कोई मामूली या बड़ी गड़बड़ी सामने आई.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

पीसीआईटी बनाम आईवीएन इंटरएक्टिव लिमिटेड मामले में, 18 अक्टूबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है:

इनकम टैक्स रिटर्न में पता बदलने की जानकारी न देते हुए सिर्फ नए पते की जानकारी देने से काम नहीं चलेगा. पैन डेटाबेस में पते को बदलवाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1961 अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत सामने आने वाले केस पर नोटिस जारी किए जाते हैं, जो ITR फाइल करने वाले के पते से मिलाकर लिया जाता है. इसलिए पैन का डेटाबेस,में पते का बजलना जरूरी है.”

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