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लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ी, 25 लाख तक बढ़ाई टैक्स छूट की सीमा

CBDT के आदेश से पता चला है कि इस साल केंद्रीय बजट भाषण में ऐलान की गई की गई राहत 1 अप्रैल से प्रभावी है.

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टैक्स अथॉरिटी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर Leave Encashment पर टैक्स छूट को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. CBDT के आदेश से पता चला है कि इस साल केंद्रीय बजट भाषण में ऐलान की गई की गई राहत 1 अप्रैल से प्रभावी है.

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डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि यह राहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के क्रेडिट में जुड़े अवकाश Earned Leave की अवधि पर लागू होती है.

टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि वेतनभोगी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की Leave Encashment से संबंधित आयकर अधिनियम में एक धारा के तहत कुल टैक्स-छूट राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी.

सरकारी कर्मचारियों के मामले में पूरी Leave Encashment राशि टैक्स फ्री है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मामले में, लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत लिस्टेड शर्तों के अधीन है, जो कराधान से मुक्त आय से संबंधित है.

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट या इस्तीफे पर Leave Encashment पर टैक्स छूट के लिए पहले की सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000 प्रति माह था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए Leave Encashment के लिए टैक्स छूट की सीमा को सरकारी वेतन में बढ़ोतरी के अनुरूप 25 लाख रुपये तक बढ़ाया जा रहा है.

अकाउंटिंग फर्म AMRG & Associates में संयुक्त भागीदार (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि Leave Encashment के लिए टैक्स छूट सीमा में संशोधन से गैर-सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी.

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