INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) बुधवार को तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ करेगा. दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को ED को चिदंबरम से तिहाड़ जेल में तीस मिनट तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत हो तो ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार भी कर सकती है.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम को कोर्ट में किया गया पेश
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को मंगलवार को INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट के सामने पेश किया गया था. चिदबंरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज कराया है.
ED ने मांगी थी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कोर्ट से चिदंबरम को गिरफ्तार किये जाने की इजाजत मांगी थी. एजेंसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है.
मेहता ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की दलील
चिदंबरम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘‘सीबीआई ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है, और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है.’’
सिब्बल ने कोर्ट से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिये गये थे. कार्यवाही चल रही है.
बता दें, चिदंबरम (74) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
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